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अब बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेगी दवाइयां, सरकार ने मेडिकल स्टोर्स को दिया आदेश

Writer D by Writer D
21/07/2023
in Business
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medicine

Medicines

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अब मेडिकल स्टोर (Medical Store) वाले ग्राहकों को बिना डॉक्टर के पर्चे के दवाइयां (Medicines) नहीं बेच सकेंगे। दिल्ली सरकार ने केमिस्ट्स पर बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा बेचने पर रोक लगा दी है। अगर फिर भी कोई मेडिकल स्टोर वाला बिना पर्चे के दवाएं बेचता नजर आया तो उसकी खैर नहीं होगी।

दरअसल, दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने वेक्टर प्रोन की बढ़ती बीमारियों के चलते ये फैसला लिया है। सरकार ने मेडिकल स्टोर्स को आदेश देते हुए कहा कि बिना डॉक्टर के पर्चे के मेडिकल स्टोर वाले एस्पिरिन और इबुप्रोफेन जैसी दवाएं (Medicines) नहीं बेच सकते हैं।

डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग कंट्रोल ने केमिस्ट को पेनकिलर्स दवाओं का रिकॉर्ड रखने की भी सलाह दी है। हाल ही में डेंगू के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग कण्ट्रोल ने कहा था कि बरसात के मौसम में डेंगू और चिकनगुनिया जैसी वेक्टर जनित बीमारियों की घटनाएं बढ़ जाती है। ऐसे इन बिमारियों पर बहुत सख्ती से निगरानी रखी जानी चाहिए।

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दरअसल, आमतौर पर लोग डेंगू के इलाज के लिए इबुप्रोफेन और डिक्लोफेनाक जैसी दवाइयां ले लेते हैं। जिसके चलते लोगों को बाद में कई तरह की दिक्कतें होने लगती हैं। इसलिए खुदरा दवा विक्रेताओं को सलाह दी जाती है कि वो अगले निर्देश तक तत्काल प्रभाव से एस्पिरिन, इबुप्रोफेन और डिक्लोफेनाक जैसी दवाएं ओवर-द-काउंटर बिक्री में शामिल न करें। साथ ही इन दवाओं का ट्रैक रखने की भी सलाह दी जाती है।

नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग कंट्रोल ने कहा कि इस आदेश का पालन न करने वाले नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि ऐसी दवाओं का अनियंत्रित उपयोग वेक्टर-जनित रोगों के रोगियों के लिए घातक साबित हो सकता है। इस दवाओं के इस्तेमाल से ह्यूमन ब्लड में प्लेटलेट की कमी होती है।

Tags: Delhi Governmentmedical ctoreMedicinespainkillers
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