• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

गलती से भी न लें इस यूनिवर्सिटी में MBBS में एडमिशन, हो जाएगा साल बर्बाद

Writer D by Writer D
29/10/2022
in Main Slider, शिक्षा
0
Doctors

Doctors

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

देश में कई ऐसे मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं, जो स्टूडेंट्स को MBBS कोर्स करवाते हैं. हालांकि, MBBS, BDS जैसे कोर्सेज करवाने वाले फर्जी संस्थानों की कमी नहीं है. यही वजह है कि नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) समय-समय पर स्टूडेंट्स को ऐसे संस्थानों को लेकर आगाह करवाता रहता है, ताकि एडमिशन लेने के बाद उनका साल बर्बाद ना हो. NMC ने शुक्रवार को स्टूडेंट्स को MBBS सीटों के संबंध में सिंघानिया यूनिवर्सिटी (Singhania University) द्वारा न्यूजपेपर में पब्लिश होने वाले ‘भ्रामक’ विज्ञापन को लेकर चेतावनी दी है.

कमीशन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई मेडिकल स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, तो उसके एनरॉलमेंट को अवैध माना जाएगा. NMC ने कहा, ‘यूनिवर्सिटी की तरफ से एक अलग मामले में हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर एमबीबीएस के लिए ऑनलाइन एप्लिकेशन मांगे जा रहे हैं.’

NMC ने क्या कहा?

राजस्थान में मौजूद यूनिवर्सिटी का दावा है कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) के मामले में हाईकोर्ट ने कहा था कि IMC एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स- मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (बीओजी-एमसीआई) को इग्नू को MBBS और अन्य मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने और शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए अनुमति या मान्यता प्रदान करने का अधिकार देता है.

एनएमसी ने आगे कहा, ‘सिंघानिया यूनिवर्सिटी ने चालाकी से इस बात का दावा किया कि ये हाईकोर्ट के फैसले के अंदर आता है. लेकिन इसने बिना केस टाइटल और हाईकोर्ट के नाम का जिक्र किए ये बात कही.’ एनएमसी ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी के विज्ञापन को निराधार और ओछा बताते हुए कहा कि यह पूरी तरह से कानून का उल्लंघन है.

ITBP में 10वीं पास वालों के लिए सुनहरा मौका, मिलेगी इतनी सैलरी

नेशनल मेडिकल कमीशन ने स्पष्ट किया, ‘इस बात को बताया जाता है कि सिंघानिया यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया दावा इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, 1956 और एनएमसी अधिनियम, 2019 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन है. इस तरह, सिंघानिया यूनिवर्सिटी, पचेरी बारी, जिला झुंझनु, राजस्थान द्वारा मेडिसिन (एमबीबीएस) के कोर्स में किया गया कोई भी एडमिशन अवैध माना जाएगा.’

Tags: IGNOUMBBS admissionSinghania University
Previous Post

ITBP में 10वीं पास वालों के लिए सुनहरा मौका, मिलेगी इतनी सैलरी

Next Post

CSIR UGC NET रिजल्ट जारी, इन स्टेप्स में करें डाउनलोड

Writer D

Writer D

Related Posts

dharmendra
Main Slider

अगले 72 घंटे बेहद मुश्किल… वेंटिलेटर पर शिफ्ट किए गए धर्मेंद्र

10/11/2025
Three vehicles collided on the highway
Main Slider

हाईवे पर आपस में टकराईं तीन गाड़ियां, बाल-बाल बचे सपा के पूर्व विधायक

10/11/2025
Jawaharlal Nehru Stadium
Main Slider

तोड़ा जाएगा दिल्ली का जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, यहां बनेगी यह खास सिटी

10/11/2025
Dismissed
Main Slider

भ्रष्टाचार पर चला सीएम योगी का चाबुक, इस विभाग के 4 अधिकारी बर्खास्त

10/11/2025
CM Yogi
Main Slider

जरूरतमंद को मिलेगा आवास, बिटिया की शादी में होगी मदद : सीएम योगी

10/11/2025
Next Post
UP Lekhpal

CSIR UGC NET रिजल्ट जारी, इन स्टेप्स में करें डाउनलोड

यह भी पढ़ें

Makeup

मेकअप करते समय इन बातों का रखें खास ध्यान

22/02/2025

वट सावित्री व्रत पर बन रहा है खास संयोग

10/05/2022
arrested

फरार चल रहे इनामी बदमाश को हरदोई पुलिस ने किया गिरफ्तार

29/11/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version