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31 मार्च तक कर लें ये जरूरी काम, नहीं तो उठानी पड़ेगी परेशानियां

Writer D by Writer D
28/03/2021
in Main Slider, ख़ास खबर
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इस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने में आखिरी कुछ दिन बचे हैं। कई ऐसे काम हैं जिसे अगर आप 31 मार्च तक पूरा नहीं कर लेते हैं तो आपको परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। आइए जानते हैं कौन से हैं वह जरूरी काम जिनकी समय सीमा 31 मार्च को समाप्त हो रही है।

पैन और आधार लिंक

नए नियमों के अनुसार 31 मार्च तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन 31 मार्च के बाद निष्क्रिय हो जाएगा और आपको 10 हजार रुपये की पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी। जुर्माना देने से बचने के लिए 31 मार्च तक अपने पैन कार्ड को आधार से जरूर लिंक कर लें।

पीएम किसान में 31 मार्च तक करें रजिस्ट्रेशन

पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वाले किसानों की संख्या अब बढ़कर 11 करोड़ 69 लाख हो गई है। इसके तहत मोदी सरकार सलाना 6000 रुपये दो-दो हजार की तीन किस्तों में देती है। योजना शुरू होने से लेकर अब तक 7 किस्त किसानों के खाते में भेजी जा चुकी है। जो लोग अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, वे अगर 31 मार्च से पहले ओवदन कर देते हैं और यदि उनका यह आवेदन स्वीकार हो जाता है तो होली बाद उन्हें 2000 रुपये मिलेंगे ही साथ में अप्रैल या मई में आपको दूसरी किस्त के रूप में 2000 रुपये और मिल जाएंगे।

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KCC पाने का 31 मार्च तक आसान मौका

अगर आप किसान हैं और अबतक आपका किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) नहीं बन पाया है तो निराश न हों। सरकार 31 मार्च तक अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रही है।  जिन किसानों को अभी तक केसीसी नहीं मिला है, वे अपने नजदीकी बैंक शाखा में संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने केसीसी प्राप्त करने के प्रॉसेसे को बेहद सरल बना दिया है। अब किसानों को एक बेहद आसान फॉर्म भरना होगा और 15 दिनों के भीतर उन्हें केसीसी प्राप्त मिल जाएगा। बता दें केसीसी लोन पर 3 लाख रुपये तक के सेवा शुल्क को माफ कर दिया गया है।

आयकर विभाग ने को प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास के अंतर्गत विवरण देने की समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च और भुगतान के लिए समय 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। आयकर विभाग ने ट्विटर पर लिखा है, सीबीडीटी ने विवाद से विश्वास कानून के तहत घोषणा करने की समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 कर दी है। बिना अतिरिक्त राशि के भुगतान की समयसीमा बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2021 कर दी गई है। इस योजना के तहत घोषणा करने की समयसीमा 28 फरवरी थी जबकि विवादित कर राशि भुगतान की समयसीमा 31 मार्च थी।

31 मार्च 2021 के बाद QR कोड प्रावधानों को अनुपालन करना अनिवार्य

सरकार ने कंपनियों से ग्राहकों (बी टू सी) के बीच लेन-देन से जुड़े बिलों के मामले में क्यूआर कोड प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर जुर्माना लगाए जाने से छूट प्रदान की है। यह छूट 31 मार्च 2021 तक के लिए सृजित बिलों को लेकर दी गई है। हालांकि, कंपनियों के लिए जुर्माने से छूट लेने के लिए एक अप्रैल, 2021 से क्यूआर कोड प्रावधानों को अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

Tags: benifits of kccPAN-Aadhaar link
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