• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

ज्ञानवापी मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, व्यास तहखाने में मिली पूजा की इजाजत

Writer D by Writer D
31/01/2024
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, वाराणसी
0
Gyanvapi

Gyanvapi

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

वाराणसी। ज्ञानवापी (Gyanvapi) स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजा की अनुमति को लेकर बुधवार को कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। पूजा करने की अनुमति मिल गई है। जिला जज की अदालत में दोनों पक्षों की बहस पूरी मंगलवार को पूरी हुई थी। तहखाने के रिसीवर डीएम हैं।

तहखाने में पूजा संबंधी आवेदन पर जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दोनों पक्ष की तरफ से मंगलवार को बहस पूरी कर ली गई थी। अदालत इस प्रकरण में बुधवार को अपना आदेश सुनाया है। आदेश की पत्रावली सुरक्षित कर ली गई है।

वादी शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सुधीर त्रिपाठी, सुभाष नंदन चतुर्वेदी और दीपक सिंह ने कोर्ट में दलील पेश की। कहा कि उनकी तरफ से दिए गए आवेदन के एक भाग को अदालत ने पहले ही स्वीकार कर लिया है। इसके तहत व्यासजी के तहखाने को जिलाधिकारी की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। हमारा दूसरा अनुरोध है कि जो बैरिकेडिंग नंदीजी के सामने की गई है, उसे खोलने की अनुमति दी जाए।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पुलिस ने ज्ञानवापी की परिक्रमा करने से रोका, मठ को पुलिस ने घेरा

व्यासजी के तहखाने में वर्ष 1993 के पहले के जैसे पूजा के लिए अदालत के आदेश से आने-जाने दिया जाए। इस पर अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से अधिवक्ता मुमताज अहमद और एखलाक अहमद ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि व्यासजी का तहखाना मस्जिद का हिस्सा है। वहां पूजा की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह मुकदमा पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम से बाधित है।

तहखाना मस्जिद का हिस्सा है और वह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। लिहाजा, वहां पूजा-पाठ कि अनुमति न दी जाए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश के लिए बुधवार की तिथि नियत कर दी।

Tags: gyanvapi casegyanvapi masjid casegyanvapi masjid decisiongyanvapi masjid latest newsup newsvaranasi news
Previous Post

प्रदेश को फाइलेरिया मुक्त बनाने को मिशन मोड में योगी सरकार

Next Post

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़ा करने वाला अधिकारी निलंबित

Writer D

Writer D

Related Posts

Iron
Main Slider

सोमवार के दिन लोहा खरीदना शुभ या अशुभ, जीवन में क्या पड़ता है प्रभाव?

10/11/2025
Lord Shiv
Main Slider

सोमवार को इस तरीके से करें शिव जी की पूजा, बरसेगी कृपा

10/11/2025
Main Gate
Main Slider

मेन गेट पर लिखें ये मंत्र, घर से दूर होगी नकारात्मकता

10/11/2025
Suntan
Main Slider

सन टैन से हैं परेशान, तो इन उपायों से करें इस समस्या को दूर

10/11/2025
crop top
Main Slider

इस टॉप को पहनते समय इन बातों का रखें ध्यान

10/11/2025
Next Post
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojna

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़ा करने वाला अधिकारी निलंबित

यह भी पढ़ें

मनुष्य के अंदर कूट कूट कर नहीं भरी होनी चाहिए ये एक चीज

28/10/2020
jaggery

सर्दियों में गुड़ का सेवन शरीर में लाता है स्फूर्ति

10/01/2023
Shaista Parveen

IS 227 गैंग मेंबर शाइस्ता परवीन की तलाश में चला सर्च ऑपरेशन

20/04/2023
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version