दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह के पास स्थित मरकज को खोलने की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र से दो हफ्तों में जवाब देने को कहा है। हाईकोर्ट ने पिछले महीने हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को नोटिस भेजा था। केंद्र की ओर से इसका जवाब ना देने को लेकर कोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की।
केंद्र जवाब देना भी चाहता है या नहीं?
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने केंद्र सरकार के रवैए पर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि जवाब अब तक क्यों दाखिल नहीं किया गया? केंद्र जवाब देना भी चाहता है या नहीं?
‘अब तक क्यों नहीं खोला गया मरकज’
दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका के मुताबिक, केंद्र से जवाब मांगा गया है कि अब तक मरकज को क्यों नहीं खोला गया? मरकज को खोलने की क्या तजवीज हो सकती है? अपनी याचिका में वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कोरोना संकट के दौरान आपदा प्रबंधन बोर्ड ने सुरक्षा के मद्देनजर धार्मिक आयोजनों में भीड़भाड़ इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई थी। इस नियम के तहत धार्मिक और उपासना स्थलों को बंद करने का कोई आदेश नहीं था।
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रिहायशी इस्तेमाल के लिए नहीं खोला गया
अप्रैल में कोर्ट के आदेश के बाद कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मरकज की मस्जिद में समुचित दूरी और स्वच्छता सेनिटाइजेशन के साथ पचास नमाजियों को पांच वक्त की नमाज अदा करने की मंजूरी दी गई थी। यह इजाजत मरकज की बनी पहली मंजिल पर बने बड़े हॉल में अदा करने की इजाजत दी गई थी। हालांकि, रिहायशी इस्तेमाल के लिए इसे अब तक नहीं खोला गया।
अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी
केंद्र की ओर से पेश वकील रजत नायर ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि एक मौका और दिया जाए। कोर्ट ने दो और हफ्तों का वक्त केंद्र को दिया है। अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी।