• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

ITR: इन आसान तरीकों से कम कर सकते है टैक्स, ऐसे उठाए डिडक्शन का लाभ

Writer D by Writer D
26/07/2022
in Business, Main Slider
0
income tax

income tax return

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तरीख अब नजदीक है। अगर आपने अभी तक ITR नहीं भरा है, तो इसे जल्द पूरा कर लीजिए। सालाना ग्रॉस इनकम 2.5 लाख रुपये से अधिक होने पर ITR दाखिल करना जरूरी है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। टैक्सपेयर्स के लिए कई ऐसे डिडक्शन के प्रावधान हैं, जिन्हें क्लेम करके आप टैक्स बचा सकते हैं।

पेंशन फंड में योगदान

अगर आपने वित्त वर्ष 2021-22 में पेंशन पाने के लिए किसी भी इश्योरेंस कंपनी के प्लान में अगर निवेश किया है, तो आप डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80ccc पेंशन खरीदने पर 1.5 लाख रुपये तक के डिडक्शन की अनुमति देता है।

सेविंग अकाउंट के ब्याज पर छूट

एक वित्त वर्ष में सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट के रूप में 10,000 रुपये तक की आमदनी टैक्स स्लैब से बाहर है। अगर कोऑपरेटिव बैंक में सेविंग अकाउंट या फिर पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम से इंटरेस्ट के रूप में आमदनी हुई है, तो आप तय सीमा तक डिडक्शन के लिए दावा कर सकते हैं।

31 जुलाई से पहले दाखिल करें ITR, नहीं तो देना पड़ेगा इतना जुर्माना

मेडिकल पॉलिसी

अगर आपने अपने परिवार (पत्नी और बच्चे) के लिए मेडिकल पॉलिसी खरीदी है, तो आप सेक्शन 80D के तहत डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। पॉलिसी पर डिडक्शन की सीमा 25,000 रुपये है।

रेंट चुकाने पर डिडक्शन

अगर आप अपने माता-पिता के घर का किराया चुकाते हैं, तो आप इस पर भी डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं। हाउस रेंट अलाउंस के तहत यह डिडक्शन  सेक्शन 10 (13A) के तहत किया जा सकता है।

ITR का नया फॉर्म जारी, जानें आपको कौन सा भरना है

इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर

अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा है, तो इसके लिए चुकाए गए इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए दावा सेक्शन 80EEB के तहत किया जाता है। एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये की डिडक्शन की अनुमति है।

Tags: Income Tax returnITR FileTax deductiontax rebatetax return income tax
Previous Post

गुजरात जहरीली शराब: अबतक 18 की मौत, 45 की हालत गंभीर

Next Post

कॉमनवेल्थ गेम्स से बाहर हुए नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय ने बताई ये वजह

Writer D

Writer D

Related Posts

PGT recruitment exam postponed for the fourth time
Main Slider

चौथी बार टली पीजीटी परीक्षा, 4.5 लाख अभ्यर्थियों में नाराजगी

30/09/2025
Pawan Singh
Main Slider

बिहार चुनाव से पहले पवन सिंह की भाजपा में वापसी, उपेंद्र कुशवाहा से लिया आशीर्वाद

30/09/2025
RBI
Main Slider

फेस्टिव सीजन में RBI ने आम आदमी को दी बड़ी राहत, अब लोन लेना होगा और भी आसान

30/09/2025
Mahatma Gandhi
Main Slider

‘अहिंसा के विचार पर हमला’ गांधी जयंती से पहले तोड़ी गयी बापू की प्रतिमा

30/09/2025
Sunscreen
फैशन/शैली

सनस्क्रीन से चेहरा दिखने लगता है सफेद और चिपचिपा, तो फॉलो करें ये टिप्स

29/09/2025
Next Post
Neeraj Chopra

कॉमनवेल्थ गेम्स से बाहर हुए नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय ने बताई ये वजह

यह भी पढ़ें

yogsan

अनिंद्रा की समस्या को दूर करेगा ये उपाय

13/02/2025
Janmashtami

जन्माष्टमी के दिन श्रीकृष्ण को अर्पित करें ये चीजें, हर मनोकामना होगी पूरी

11/08/2025
Sooji Pakora

बरसात का मौसम लगेगा और भी सुहाना जब मिल जाएगा इन पकौड़े का साथ

01/07/2025
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version