• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
Advertisement
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

कुलदीप सेंगर ने अंतरिम जमानत के लिए खटखटाया HC का दरवाजा

Writer D by Writer D
19/12/2022
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, उन्नाव, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
Kuldeep Sengar

kuldeep sengar

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली/उन्नाव। पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Sengar) ने उन्नाव में 2017 में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है।

जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिंह की खंडपीठ ने मामले को 22 दिसंबर को सुनवाई के लिए दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। सेंगर ने अपनी बेटी की शादी (आठ फरवरी) में शामिल होने के लिए दो महीने की अंतरिम जमानत की मांग की है। उनके वकील ने बताया कि शादी की रस्में 18 जनवरी से शुरू होंगी।

उन्नाव दुष्कर्म मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सेंगर (Kuldeep Sengar) की अपील पहले से ही उच्च न्यायालय में लंबित है। सेंगर ने ट्रायल कोर्ट के 16 दिसंबर, 2019 के उस फैसले को रद्द करने की मांग की है, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया था। सेंगर ने 20 दिसंबर, 2019 के उस आदेश को रद्द करने की भी मांग की है, जिसमें उन्हें शेष जीवन के लिए कारावास की सजा सुनाई गई थी।

ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को आईपीसी की धारा 376 (2) सहित विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया था। अदालत ने आजीवन कारावास की अधिकतम सजा के अलावा 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। सेंगर पर आरोप है कि उन्होंने 2017 में नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था।

17 घंटे से मिलिट्री सेंटर पर कब्जा, TPP ने टॉप ऑफिसर को बनाया बंधक

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उन्नाव से मामले को दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के बाद 5 अगस्त, 2019 को शुरू हुई सुनवाई को दिन-प्रतिदिन के आधार पर चलाया गया। शीर्ष अदालत ने दुष्कर्म पीड़िता की ओर से तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र पर संज्ञान लेते हुए 1 अगस्त, 2019 को हुए उन्नाव मामले से संबंधित दर्ज पांच मामलों को लखनऊ अदालत से दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करते हुए दैनिक आधार पर सुनवाई तय की थी। अदालत ने सुनवाई 45 दिनों के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया था।

Tags: Delhi high courtdelhi newskuldeep sengarNational newsunnao newsUnnao rape caseup news
Previous Post

17 घंटे से मिलिट्री सेंटर पर कब्जा, TPP ने टॉप ऑफिसर को बनाया बंधक

Next Post

नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले है: राहुल गांधी

Writer D

Writer D

Related Posts

राष्ट्रीय

हरियाणा में पुलिस और ग्रामीण आमने-सामने, डिटेन करने पहुंची टीम को घेरा

10/10/2026
Business

ऑनलाइन सेल के नाम पर ठगी का जाल, Flipkart-Amazon के फर्जी लिंक से रहें अलर्ट

10/10/2026
पंजाब

पंजाब में सामाजिक सुरक्षा कवच मजबूत, 36.39 लाख लाभार्थियों को मिली वित्तीय मदद

10/10/2026
Main Slider

जनसमस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें अधिकारी, लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें : मुख्यमंत्री

10/10/2026
Main Slider

आयुष्मान कार्ड बनाने में रामपुर प्रदेश में प्रथम, एक साल में बने 1.79 लाख कार्ड

10/10/2026
Next Post
Rahul Gandhi

नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले है: राहुल गांधी

यह भी पढ़ें

bollywood

असम के बाढ़ पीड़ितों की मदद को सेलेब्स ने बढ़ाए मदद के हाथ

06/07/2022
fire from boring

बोरिंग से पानी की जगह निकली गैस, पाइप से निकलती आग को देखकर हैरान हुए लोग 

05/05/2021
sentenced to death

3 साल की मासूम के रेप और हत्या के आरोपी को कोर्ट ने दी सजा-ए-मौत

18/01/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version