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दुष्कर्म और हत्या के मामले में तीन को उम्रकैद

Writer D by Writer D
09/08/2023
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, जौनपुर
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Life Imprisonment

life imprisonment

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जौनपुर। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले की एक अदालत ने नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) व 25-25 हजार रुपये जुर्माना और उसके लगभग एक साल बाद उसे जलाकर मार डालने के आरोप में भी इन्हीं तीन आरोपियों को आजीवन कारावास और 25 -25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) राजेश कुमार उपाध्याय ने मंगलवार को बताया कि बदलापुर थाना क्षेत्र की निवासी वादिनी ने थाने में एक जून 2017 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसकी दसवीं कक्षा में पढ़ रही नाबालिग पुत्री को सुड्डू उर्फ जोगिंदर निगम, मनोज व आशीष डरा धमका कर उठा ले गए और उसके साथ कई बार सामूहिक दुष्कर्म किया। गर्भ धारण के बाद परिजनो को मामले की जानकारी हुयी।

पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय भेजा और आरोपियों की तलाश करने लगी मगर वे पकड़े नहीं जा सके, इसके बाद इन्हीं आरोपियों ने 26 अप्रैल 2018 मे मिट्टी का तेल छिड़ककर पीड़िता को जला दिया, पीड़िता अस्पताल में मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान किया कि सुड्डू, मनोज व आशीष ने पूर्व में मेरे साथ सामूहिक बलात्कार किया था इसी की वजह से मेरे ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया और पीड़िता की मौत 10 जून 2018 को हो गई।

इस मामले की रिपोर्ट बदलापुर पुलिस ने 11 जून 2018 को दर्ज की। इस मामले में भी पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जो आज तक जेल में ही हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध सबूत व साक्ष के आधार पर जिले के अपर सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट काशी प्रसाद सिंह यादव ने आज सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माना और एक वर्ष बाद पीड़िता को मिट्टी का तेल छिड़ककर जला कर मार डालने के आरोप में इन्हीं तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) और 25-25 हजार रुपए जुर्माना की सजा दी है। चूकि दोनों मुकदमे अलग-अलग हैं मगर दोनों में आरोपी तीनों समान हैं , इसलिए दोनों सजाएं अलग-अलग भुगतनी पड़ेगी।

Tags: crime newsJaunpur news
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