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कुकर्म और हत्या के जुर्म में पूर्व नगर प्रचारक को उम्रकैद

Writer D by Writer D
01/06/2023
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, हमीरपुर
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Life Imprisonment

life imprisonment

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हमीरपुर। जिले की एक विशेष अदालत ने बुधवार को छात्र के साथ कुकर्म और हत्या के अभियुक्त पूर्व नगर प्रचारक को उम्रकैद (Life Imprisonment ) और एक लाख दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी।

अपर शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मणिकर्ण शुक्ला व सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेश तिवारी ने संयुक्त रूप से आज बताया कि 12 दिसंबर 2007 को छात्र अपनी मां से संघ के पूर्व नगर प्रचारक हरनाम सिंह सेंगर से परीक्षा संबंधी तैयारियों को लेकर मिलने की बात कहकर निकला था। हरनाम स्थानीय रानी लक्ष्मीबाई स्थित संघ के प्रेरणा कुंज कार्यालय में ही रहता था। इसके बाद से छात्र घर नहीं पहुंचा।

घटना के आठ माह बाद पुलिस ने 22 अगस्त 2008 को इस प्रकरण में हरनाम सिंह सेंगर और सरस्वती विद्या मंदिर के व्यायाम शिक्षक पंकज सिंह को गिरफ्तार किया था। मुख्य आरोपित हरनाम सिंह ने छात्र की हत्या कर शव यमुना नदी में फेंके जाने का जुर्म स्वीकार कर लिया था।

पर्दाफाश के बाद से पुलिस ने कई दिनों तक यमुना नदी में छात्र के शव की तलाश की लेकिन सफलता नहीं मिली। छात्र की पैंट, डायरी और चप्पलें संघ के प्रेरणाकुंज कार्यालय से घटना के आठ माह बाद आरोपी हरनाम सिंह की निशानदेही पर बरामद हुई थी।

साक्ष्य के अभाव में व्यायाम शिक्षक को बरी कर दिया गया था, कोर्ट ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के अनुसार आरोपित को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास (Life Imprisonment ) और 1.10 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम में से एक लाख रुपए की धनराशि मृतक के पिता को बतौर क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाएगी।

Tags: crime newsHamirpur news
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