• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

लोकायुक्त पर अन्ना हजारे कमेटी की रिपोर्ट को शिंदे कैबिनेट की मिली मंजूरी

Writer D by Writer D
18/12/2022
in Main Slider, महाराष्ट्र, राजनीति, राष्ट्रीय
0
Lokayukta law

Lokayukta law

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

मुंबई। महाराष्ट्र के नागपुर में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि आज कैबिनेट की बैठक में हमने अहम फैसले लिए हैं। हमने लोकपाल की तर्ज पर महाराष्ट्र में लोकायुक्त (Lokayukta law ) लाने के लिए अन्ना हजारे कमेटी (Anna Hazare Committe) की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। बिल इसी सत्र में लाया जाएगा। जहां सीएम और कैबिनेट को लोकायुक्त के दायरे में लाया जाएगा। इसके साथ ही भ्रष्टाचार निरोधक कानून को इस कानून का हिस्सा बनाया जाएगा और लोकायुक्त में रिटायर्ड जजों समेत पांच लोगों की टीम होगी।

वहीं, डिप्टी सीएम फडनवीस ने कहा कि अभी कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री ने दो अहम फैसले लिए हैं।जहां उन्होंने कहा कि कमेटी कुछ सुझाव देने वाली थी। अंतरिम काल में सरकार बदलने के बाद इस पर गंभीरता से काम नहीं किया गया लगता है। लेकिन अब नई सरकार आने के बाद हमने उस कमेटी को और मजबूत किया है।

क्या है मामला?

दरअसल, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अन्ना हजारे की समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इसी के अनुरूप नया लोकायुक्त अधिनियम बनाने के विधेयक को आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हमारे मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। चूंकि, अन्ना हजारे लगातार मांग कर रहे थे कि महाराष्ट्र में लोकायुक्त अधिनियम (Lokayukta law ) होना चाहिए, जैसे केंद्र में लोकपाल विधेयक पारित किया गया था। इस संबंध में बीजेपी-शिवसेना गठबंधन सरकार के दौरान अन्ना की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था।

21 साल बाद भारत को मिला ये ताज, सरगम कौशल बनी मिसेज वर्ल्ड 2022

महाराष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे

इस दौरान महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हम पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार चलाएंगे। हम महाराष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, इसलिए हमने राज्य में लोकायुक्त कानून (Lokayukta law ) लाने का फैसला किया है। इस दौरान वरिष्ठ समाजसेवी अन्ना हजारे कह रहे थे कि महाराष्ट्र लोकायुक्त कानून होना चाहिए, नई सरकार आते ही अन्ना हजारे कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार कर लिया। जहां आज कैबिनेट की बैठक में सीएम ने नए लोकायुक्त अधिनियम के प्रारूप को मंजूरी दे दी।

Tags: anna hazarecommitteLokayukta lawMaharashtra NewsMumbai Newsshinde cabinet
Previous Post

21 साल बाद भारत को मिला ये ताज, सरगम कौशल बनी मिसेज वर्ल्ड 2022

Next Post

FIFA Final: मेसी ने रचा इतिहास, फाइनल में उतरते ही ये रिकॉर्ड किया अपने नाम

Writer D

Writer D

Related Posts

summer
Main Slider

गर्मी में स्किन को रखें फ्रेश और हेल्दी, जानें आसान स्किन केयर टिप्स

16/05/2026
Hair Oil
Main Slider

सफेद बाल हो जाएंगे काला, इस्तेमाल करें ये हेयर ऑयल

16/05/2026
Krishi Sakhi
Main Slider

गो संरक्षण के साथ-साथ बड़ी संख्या में रोजगार का मास्टर प्लान तैयार

15/05/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

महराजगंज में मुख्यमंत्री ने बांटे स्वीकृति पत्र, चेक और टूलकिट

15/05/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

योगी सरकार में पिछड़ा वर्ग के लोगों को शीघ्र मिल रहा न्याय, आयोग ने 87% से अधिक शिकायतों का निस्तारण किया

15/05/2026
Next Post
Lionel Messi

FIFA Final: मेसी ने रचा इतिहास, फाइनल में उतरते ही ये रिकॉर्ड किया अपने नाम

यह भी पढ़ें

Police Encounter

मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी बदमाश घायल

06/05/2022
deadly attacked

महंत मुनि बजरंग दास पर चाकूओं से जानलेवा हमला, ट्रामा सेंटर रेफर

16/02/2021

कथा श्रवण से मोक्ष  मार्ग प्राप्त होता : सीएम धामी

07/04/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version