नई दिल्ली| कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 67 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को डिजिटल लाइफ प्रमाणपत्र जमा कराने के कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं। इससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ का फायदा उठाते रहने में मदद मिलेगी।
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श्रम मंत्रालय ने कहा कि सभी पेंशनभोगियों को कर्मचारी पेंशन योजना-1995 (ईपीएस-95) के तहत पेंशन भुगतान के लिए जीवन प्रमाण पत्र या डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा कराना अनिवार्य होता है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 के मौजूदा हालात में ईपीएस-95 के पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं। यह सुविधा उन्हें उनके घर के पास या घर पर मिलेगी।
जीवन प्रमाण पत्र को इन सभी प्रकारों या एजेंसियों के माध्यम से जमा कराया जा सकता है और यह उतना ही मान्य होगा। ईपीएफओ के 135 क्षेत्रीय कार्यालयों और 117 जिला कार्यालयों के अलावा ईपीएस-95 के पेंशनभोगी उनकी पेंशन देने वाले बैंक और नजदीक के डाकघर में डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र को जमा करा सकते हैं।