Main Sliderउत्तर प्रदेशक्राइमप्रयागराज

मुख्तार अंसारी को मिली राहत, पत्नी का शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने का आदेश रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी की बीबी आफसा अंसारी का शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जांच विचाराधीन रहने के दौरान अधिकारियों को शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने का अधिकार नहीं है।

किन्तु इस आदेश का प्रभाव लाइसेंस निरस्त करने की जांच प्रक्रिया पर नहीं पड़ेगा। याची को सुनकर कार्यवाही पूरी की जाए।

यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने आफसा अंसारी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।  दर्जी टोला युसुफपुर, मुहम्मदाबाद गाजीपुर की निवासी अफसाना अंसारी याची के खिलाफ 6 आपराधिक केस दर्ज है। शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की जांच चल रही है।

अगर आप दर्शन पूजन के लिए जा रहे है अयोध्या, तो पहले कराए RT-PCR जांच

जांच पूरी हुए बगैर शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। जो सुप्रीम कोर्ट के छंगा प्रसाद साहू केस के फैसले के विपरीत है। जिसमें कहा गया है कि जांच लंबित रहते शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने का अधिकार नहीं है।

Related Articles

Back to top button