• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत, इस केस में मिली जमानत

Writer D by Writer D
25/09/2023
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, प्रयागराज
0
Mukhtar Ansari

Mukhtar Ansari

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

प्रयागराज। पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को गैंगस्टर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से बड़ी राहत मिली है। इस मामले में हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। इसके अलावा कोर्ट की ओर से लगाए गए 5 लाख जुर्माने पर भी रोक लगाई है। हालांकि, कोर्ट ने इस मामले में सजा पर रोक नहीं लगाई है। जिस पर सुनवाई जारी रहेगी।

गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के खिलाफ गैंगस्टर मामले में गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट  ने 29 अप्रैल को 10 साल की सजा सुनाई थी। मुख्तार ने इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में मुख्तार के वकील उपेंद्र उपाध्याय ने सर्टिफिकेट दाखिल किया था। जिसमें कहा गया था कि मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari)  12 साल 4 महीने से जेल में बंद हैं।

हाई कोर्ट में वकील की दलील थी कि उससे ज्यादा सजा ट्रायल के दौरान मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari)  भुगत चुके हैं। इस मामले में कोर्ट ने बांदा जेल अधीक्षक से भी रिपोर्ट मांगी थी। बांदा जेल अधीक्षक की ओर से कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की गई थी। हालांकि, सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने जमानत अर्जी का विरोध किया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 20 सितंबर को अपने फैसला सुरक्षित कर लिया था।

जुर्माने पर रोक सजा पर नहीं

हाईकोर्ट के जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच ने गैंगस्टर मामले में मुख़्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की जमानत मंजूर करते हुए जुर्माने पर भी रोक लगा दी। लेकिन कोर्ट की ओर से सजा पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। हालांकि, कई अन्य मामलों में मुख्तार को जमानत मिलनी अभी बाकी है ऐसे में वह जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। इस वक्त मुख्तार बांदा की जेल में बंद हैं।

सीएम योगी ने दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की

वहीं, गैंगस्टर मामले में मुख्तार (Mukhtar Ansari) के भाई अफजाल अंसारी को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इस मामले में गाज़ीपुर एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई थी, जिससे उनकी संसद सदस्यता समाप्त हो गई थी।

Tags: Allahabad High Courtcrime newsMukhtar AnsariPrayagraj Newsup news
Previous Post

पीएम मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार पूरा कर रही पंडित जी का सपना: सीएम योगी

Next Post

वाहन से होने लगी लाखों के नोटों की कतरन की बारिश, ग्रामीणों की लग गई भीड़

Writer D

Writer D

Related Posts

उत्तर प्रदेश

गन्ने से बासमती तक, खेती की चुनौतियों पर मेरठ में हुआ मंथन

24/09/2026
Main Slider

सीएम योगी का उपहार: लखनऊ में दस लाख लोगों को मिलेगा अपना घर

24/09/2026
उत्तर प्रदेश

नशे के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, लगातार तेज हुई कार्रवाई

24/09/2026
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश को ग्लोबल सोर्सिंग हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में UPITS 2026: भूपेंद्र चौधरी

24/09/2026
उत्तर प्रदेश

योगी सरकार ने नई जेलों के निर्माण और क्षमता विस्तार से ओवरक्राउडिंग पर लगाया ब्रेक

24/09/2026
Next Post

वाहन से होने लगी लाखों के नोटों की कतरन की बारिश, ग्रामीणों की लग गई भीड़

यह भी पढ़ें

5 killed as house roof collapses

दूषित पानी पीने से 6 लोगों की मौत, 71 अस्पताल में भर्ती

17/07/2022
prostitution

दबंगों ने युवती को घर से उठा दो माह तक किया शारीरिक शोषण

17/01/2022
car fell down

तेज रफ्तार कार फिसल कर 250 मीटर गहरी खाई में गिरी, दो की मौत

28/12/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version