• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

संजय सिंह पर फिर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, इस मामले में जारी हुआ गैर जमानती वारंट

Writer D by Writer D
13/08/2024
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, राजनीति, सुल्तानपुर
0
sanjay singh

sanjay singh

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

सुल्तानपुर। यूपी के सुल्तानपुर जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट  ने आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) समेत 6 लोगों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू (NBW) जारी किया है। इसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप संडा का नाम भी शामिल हैं। यह आदेश एमपी-एमएलए विशेष न्यायधीश शुभम वर्मा की कोर्ट ने जारी किया है। यह वारंट 23 साल पुराने मामले से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने पिछले सप्ताह मामले में सजा सुनाने के बाद शुक्रवार को सरेंडर करने का समय दिया था, लेकिन कोई सरेंडर करने नहीं पहुंचा। ऐसे में अब गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) , समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता समेत 6 लोगों के खिलाफ सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट  ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। अब इस मामले में 20 अगस्त को सुनवाई होगी।

दरअसल, ये मामला है नगर कोतवाली इलाके के गभडिया ओवर ब्रिज के पास का है। जहां 23 साल पहले 19 जून 2001 को बिजली पानी सहित तमाम जनसमस्याओं को लेकर अनूप संडा, संजय सिंह सिंह सहित तमाम लोगों ने प्रदर्शन किया था।

‘वो हैसियत नहीं लग रही…’, KBC 16 के पहले एपिसोड में इमोशनल हुए अमिताभ बच्चन

सभी पर आरोप है कि इन लोगों ने सड़क पर जाम कर विरोध जताया था। इसके बाद तत्कालीन नगर कोतवाली के उपनिरीक्षक ने इन सभी के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। मामला दीवानी स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट  में चल रहा था। जिसमें सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) , सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सहित 6 लोगों को तीन माह की सजा और डेढ़-डेढ़ हजार जुर्माने का आदेश दिया था।

इन लोगों ने स्पेशल सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर 9 अगस्त को सरेंडर करने का आदेश दिया था। 9 अगस्त को कोर्ट के पीठासीन अधिकारी छुट्टी पर नहीं थे, लेकिन अब तक इन सब सभी लोगों ने सरेंडर नहीं किया बल्कि मौका मांग रहे थे। मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सख्ती दिखाई और मौका देने से इंकार कर दिया। साथ ही इन सभी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है।

Tags: Sanjay Singhsultanpur courtsultanpur newsup news
Previous Post

‘वो हैसियत नहीं लग रही…’, KBC 16 के पहले एपिसोड में इमोशनल हुए अमिताभ बच्चन

Next Post

रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं को नगरीय बसों में मिलेगी निःशुल्क यात्रा सुविधा

Writer D

Writer D

Related Posts

Tej Pratap Yadav
Main Slider

लालू प्रसाद के बेटे का बड़ा ऐलान, महुआ विधानसभा सीट से निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव

26/07/2025
pm awas
उत्तर प्रदेश

पीएम आवास के लिए बारह अरब इकतीस करोड़ स्वीकृत

26/07/2025
CM Dhami
राष्ट्रीय

सीएम धामी ने ‘सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स: अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन‘ पुस्तक का किया विमोचन

26/07/2025
UCC
राष्ट्रीय

यूसीसी में प्रतिदिन औसत 1634 विवाह पंजीकरण

26/07/2025
CM Dhami
राजनीति

मुख्यमंत्री ने कारगिल विजय दिवस पर शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद को दी श्रद्धांजलि

26/07/2025
Next Post
AK Sharma

रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं को नगरीय बसों में मिलेगी निःशुल्क यात्रा सुविधा

यह भी पढ़ें

dr. dinesh sharma

 भाजपा का उद्देश्य प्रदेश में विकास की गंगा बहकर अच्छा बनाना है : डॉ. दिनेश

21/03/2021
Gorakhpur Link Expressway

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को जल्द ही ‘एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम’ से लैस करेगी योगी सरकार

01/09/2024
Prashant Verma released the short video

प्रशांत वर्मा ने अपनी आगमी फिल्म हनु-मान का शार्ट वीडियो किया जारी

31/05/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version