• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

ब्रांडेड हेलमेट की बिक्री के लिए नया कानून कर दिया गया लागू

Desk by Desk
28/11/2020
in ख़ास खबर, राष्ट्रीय
0
halmet

halmet

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मजबूत, हल्के-हवादार और अच्छी गुणवत्ता के ब्रांडेड हेलमेट की बिक्री के लिए नया कानून लागू कर दिया है। नया कानून पहली जून 2021 से लागू हो जाएगा। इसके बाद लोकल हेलमेट की बिक्री व उत्पादन अपराध माना जाएगा। इसके तहत जुर्माना व सजा का प्रावधान होगा। सरकार के इस फैसले से सड़क दुर्घटना में बाइक सवारों की जान बच सकेगी। वर्तमान में हर साल औसतन 10,000 से अधिक बाइक सवार की मुत्यु होती है।

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इस बाबत 26 नवंबर को अधिसूचना जारी कर दी है। नए नियम में पहली बार हेलमेट को भारतीय मानक ब्यूरो (बीएसआई) की सूची में शामिल किया है। इसमें निर्माता कंपनियों को हेलमेट को बाजार में बिक्री से पहले बीएसआई से प्रमाणित (क्वालिटी कंट्रोल) करना अनिवार्य होगा। इसमें राज्य सरकारों के प्रवर्तन विभाग को अधिकार होंगे कि वह लोकल हेलमेट की बिक्री व उत्पादन पर रोक लगाने के लिए समय समय पर जांच करें।

दवा कंपनियों के शेयरों से निवेशकों की बंपर कमाई

टू व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर एसोएिशन के अध्यक्ष राजीव कपूर ने बगैर हेलमेट अथवा हेलमेट की खराब गुणवत्ता (लोकल हेलमेट) होने पर एक हजार रुपये का चालान होगा। नए मानक में हेलमेट का वजन डेढ़ किलो से घटाकर एक किलो 200 ग्राम कर दिया गया है। हालांकि अधिसूचना मे इसका जिक्र नहीं है।

नए नियम निर्यात होने वाले हेलमेट व अन्य सामग्री पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि 2016 के अध्ययन के मुताबिक देश में प्रतिदिन 28 बाइक सवार सड़क हादसे में मारे जाते हैं। गैर बीआईएस हेलमेट उत्पादन, स्टॉक व ब्रिकी अब अपराध माना जाएगा। ऐसा करने पर कंपनी पर दो लाख का जुर्माना व सजा होगी। लोकल हेलमेट को अब निर्यात भी नहीं किया जा सकेगा।

Tags: halmet
Previous Post

दवा कंपनियों के शेयरों से निवेशकों की बंपर कमाई

Next Post

प. बंगाल लौटे 8,000 आईटी पेशेवरों को मिला रोजगार

Desk

Desk

Related Posts

CM Dhami
Main Slider

देवप्रयाग के पास वाहन दुर्घटना पर मुख्यमंत्री धामी ने जताया शोक, घायलों के बेहतर उपचार के दिए निर्देश

02/06/2026
Twisha Case: Samarth and Giribala sent to 14-day judicial custody
Main Slider

Twisha Case: समर्थ और गिरिबाला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, 10 सेकंड का झूठ पड़ा भारी

02/06/2026
Twisha Sharma case
Main Slider

Twisha Sharma Case: 10 सेकंड की ‘थ्योरी’ पर फंसी सास, मैच नहीं हुए बयान

02/06/2026
Supreme Court gets five new judges
Main Slider

सुप्रीम कोर्ट को मिले पांच नए जज, CJI सूर्यकांत ने दिलाई शपथ

02/06/2026
cm dhami
राजनीति

नीति घाटी को धामी की बड़ी सौगात, बॉर्डर टूरिज्म और होम स्टे विकास को मिलेगा बढ़ावा

01/06/2026
Next Post
app for seeking job

प. बंगाल लौटे 8,000 आईटी पेशेवरों को मिला रोजगार

यह भी पढ़ें

dry fruits thandai

होली के मौके पर ये ठंडाई पीकर झूम उठेगा तन-मन, सब हो जाएंगे मस्त

11/03/2025
28th anniversary of Babri demolition

बाबरी विध्वंस की 28वीं बरसी आज, रामजन्मभूमि जाने वाले सभी रास्ते सील

06/12/2020
Hindi Diwas

Hindi Diwas: जानें कब हिन्दी बनी भारत की आधिकारिक भाषा

14/09/2023
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version