• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

ब्रांडेड हेलमेट की बिक्री के लिए नया कानून कर दिया गया लागू

Desk by Desk
28/11/2020
in ख़ास खबर, राष्ट्रीय
0
halmet

halmet

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मजबूत, हल्के-हवादार और अच्छी गुणवत्ता के ब्रांडेड हेलमेट की बिक्री के लिए नया कानून लागू कर दिया है। नया कानून पहली जून 2021 से लागू हो जाएगा। इसके बाद लोकल हेलमेट की बिक्री व उत्पादन अपराध माना जाएगा। इसके तहत जुर्माना व सजा का प्रावधान होगा। सरकार के इस फैसले से सड़क दुर्घटना में बाइक सवारों की जान बच सकेगी। वर्तमान में हर साल औसतन 10,000 से अधिक बाइक सवार की मुत्यु होती है।

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इस बाबत 26 नवंबर को अधिसूचना जारी कर दी है। नए नियम में पहली बार हेलमेट को भारतीय मानक ब्यूरो (बीएसआई) की सूची में शामिल किया है। इसमें निर्माता कंपनियों को हेलमेट को बाजार में बिक्री से पहले बीएसआई से प्रमाणित (क्वालिटी कंट्रोल) करना अनिवार्य होगा। इसमें राज्य सरकारों के प्रवर्तन विभाग को अधिकार होंगे कि वह लोकल हेलमेट की बिक्री व उत्पादन पर रोक लगाने के लिए समय समय पर जांच करें।

दवा कंपनियों के शेयरों से निवेशकों की बंपर कमाई

टू व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर एसोएिशन के अध्यक्ष राजीव कपूर ने बगैर हेलमेट अथवा हेलमेट की खराब गुणवत्ता (लोकल हेलमेट) होने पर एक हजार रुपये का चालान होगा। नए मानक में हेलमेट का वजन डेढ़ किलो से घटाकर एक किलो 200 ग्राम कर दिया गया है। हालांकि अधिसूचना मे इसका जिक्र नहीं है।

नए नियम निर्यात होने वाले हेलमेट व अन्य सामग्री पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि 2016 के अध्ययन के मुताबिक देश में प्रतिदिन 28 बाइक सवार सड़क हादसे में मारे जाते हैं। गैर बीआईएस हेलमेट उत्पादन, स्टॉक व ब्रिकी अब अपराध माना जाएगा। ऐसा करने पर कंपनी पर दो लाख का जुर्माना व सजा होगी। लोकल हेलमेट को अब निर्यात भी नहीं किया जा सकेगा।

Tags: halmet
Previous Post

दवा कंपनियों के शेयरों से निवेशकों की बंपर कमाई

Next Post

प. बंगाल लौटे 8,000 आईटी पेशेवरों को मिला रोजगार

Desk

Desk

Related Posts

Anand Bardhan
राजनीति

प्रदेश में उन्नत बागवानी की अपार संभावनाएं: मुख्य सचिव

25/05/2026
CM Dhami
राजनीति

CM धामी ने किया पंचायत जनप्रतिनिधियों से किया जन संवाद

25/05/2026
Anand Bardhan
राजनीति

भीषण गर्मी के बीच निर्बाध बिजली आपूर्ति के निर्देश, मुख्य सचिव ने ऊर्जा उपलब्धता की समीक्षा

25/05/2026
CM Dhami
राजनीति

हल्द्वानी में 6.75 करोड़ से बनेगा अत्याधुनिक कुमाऊँ मीडिया सेंटर, CM धामी ने किया शिलान्यास

25/05/2026
CM Dhami
राजनीति

खटीमा में मुख्यमंत्री धामी ने 89 लाख रुपये की विकास योजनाओं का लोकार्पण किया

25/05/2026
Next Post
app for seeking job

प. बंगाल लौटे 8,000 आईटी पेशेवरों को मिला रोजगार

यह भी पढ़ें

horoscope

17 जून राशिफल: इन के लिए शुभ है आज का दिन

17/06/2022
आतंकियों से मुठभेड़

बारामूला : सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सेना का एक अधिकारी घायल

04/09/2020
Garlic Parmesan Fries

अचानक आए गेस्ट के लिए बनाएं गार्लिक पार्मेसन फ्राइज़, मिनटों में होगा तैयार

11/09/2025
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version