• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

ईपीएफ सदस्य की अचानक मौत पर नॉमिनी को इश्योरेंस के मिलेंगे 7 तक लाख रुपये

Desk by Desk
09/09/2020
in ख़ास खबर, राष्ट्रीय
0
EPFO

ईपीएफ़ओ

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

कानपुर। कोरोना काल में देशभर के 4.5 करोड़ लोगों के परिवार के लिए राहत भरी खबर है। अब किसी भी ईपीएफ सदस्य की अचानक मौत पर नॉमिनी को इश्योरेंस के 7 तक लाख रुपये मिलेंगे। अभी 6 लाख रुपये तक ही दिए जाते थे। ईपीएफओ की पेंशन-ईडीएलआई कमेटी ने इसे मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही पेंशन स्कीम 1995 की जगह नई स्कीम लाने की तैयारी शुरू की गई है।

एमएसके प्रसाद ने बताया- क्यों शानदार आगाज के बाद ऋषभ पंत के खेल में आई गिरावट

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अंशधारक की बीमारी, दुर्घटना, असामायिक या स्वाभाविक मौत पर 1976 से इम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इन्श्योरेंस स्कीम शुरू कर रखी है। इस संबंध में ईपीएफओ केंद्रीय न्यासी बोर्ड के सदस्य हरभजन सिंह ने बताया कि पेंशन कमेटी ने नए फैसले को मंजूरी दे दी है। हाई पॉवर कमेटी गठित कर दी गई है। औपचारिक मुहर बुधवार को सीबीटी की बैठक में लगेगी। न्यूनतम इंश्योरेंस की धनराशि ढाई लाख ही रहेगी।

सदस्यों ने बैठक में पूछा कि बिना मांग के नई पेंशन स्कीम लाने का औचित्य क्या है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है। फिर ईपीएफओ की नई पेंशन स्कीम समझ से परे है। सदस्यों ने ईपीएफओ की पेंशन स्कीम 1995 को ही मजबूत करने का सुझाव दिया है।

रिलायंस रिटेल में निवेश करेगा सिल्वर लेक के लिए 7,500 करोड़ रुपये

अंशधारक की अचानक मौत पर नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी बीमा राशि के लिए फार्म-5 भरकर क्लेम कर सकता है। नॉमिनी अगर माइनर है तो उसकी तरफ से गार्जियन क्लेम कर सकता है। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को डेथ सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट और बैंक ब्योरा देना होगा। क्लेम के 30 दिन में भुगतान नहीं होने पर नॉमिनी को 12 फीसदी ब्याज अतिरिक्त मिलेगा।

Tags: Claim Rulescoronacorona virusepfEPF ClaimEPF Claim IncreasedGovernment Changes EPF RuleInsurance Claimइंश्योरेंस क्लेमईपीएफईपीएफ क्लेमईपीएफ क्लेम बढ़ाकोरोनाकोरोना वायरसक्लेम के नियमसरकार ने बदले ईपीएफ नियम
Previous Post

गलती से दूसरे के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर हो गया पैसा, तो ऐसे पाएं वापिस

Next Post

वोडाफोन-आइडिया लिमिटेड में लागत कटौती की कैंची चलने की संभावना

Desk

Desk

Related Posts

CM Dhami
Main Slider

माँ वाराही धाम का भव्य पुनर्निर्माण बनेगा आस्था और पर्यटन का नया केंद्र : धामी

16/05/2026
A delegation of the OBC Welfare Parliamentary Committee met CM Dhami.
राजनीति

प्रदेश में लगभग 90 जाति / उपजाति समुदाय ओबीसी की सूची में हैं: मुख्यमंत्री

16/05/2026
Robert Vadra
राजनीति

रॉबर्ट वाड्रा को बड़ी राहत, इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत

16/05/2026
CM Dhami
Main Slider

सीबीएसई 12 वीं में राज्य टॉपर अरीना रघुवंशी को मुख्यमंत्री ने दी बधाई

16/05/2026
Savin Bansal
Main Slider

कैंसर पीड़ित परिवार को जिला प्रशासन से मिली राहत, ऋण माफ

16/05/2026
Next Post

वोडाफोन-आइडिया लिमिटेड में लागत कटौती की कैंची चलने की संभावना

यह भी पढ़ें

murder

दिनदहाड़े किसान की हत्या, गोली मार कर हत्यारे फरार

16/11/2021
urfi javed

उर्फी जावेद की बिगड़ी तबीयत, कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में एडमिट

06/08/2022
cm dhami

सीएम धामी ने केन्द्रीय मंत्री गडकरी से की भेंट, राजमार्गों को व्यवस्थित करने की मांग

25/07/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version