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अब ट्रेन में ले जा सकेंगे बस इतना सामान, जानें क्या है रेलवे का नया नियम

Writer D by Writer D
19/08/2025
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, राजनीति
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Now luggage will be weighed at railway stations too

Now luggage will be weighed at railway stations too

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ट्रेन (Train) से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब विमानों की तरह ट्रेन में भी तय मानक से ज्यादा सामान (Luggage) ले जाने पर अतिरिक्त किराया देना होगा। इसके लिए उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज मंडल जंक्शन समेत प्रमुख स्टेशनों पर वजन तौलने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगाने जा रहा है। इन मशीनों के जरिए यात्रियों के सामान का वजन किया जाएगा।

वजन के दौरान अगर सामान (Luggage) तय मानक से ज्यादा हुआ तो इसके लिए यात्री को अतिरिक्त चार्ज देना होगा। जानकारी के मुताबिक, अगर कोई यात्री तय सीमा से अधिक सामान लेकर यात्रा करना चाहता है तो एडवांस बुकिंग में चार्ज दे सकता है। अगर उसने तय सीमा से ज्यादा सामान के लिए चार्ज नहीं दिया है तो, उसे जुर्माना देना होगा।

शुरुआत में यह व्यवस्था प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों से लागू की जाएगी। इनमें प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, सूबेदारगंज, कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर, टूंडला, अलीगढ़ जंक्शन, गोविंदपुरी और इटावा स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों पर जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक लगेज मशीनें लगाई जाएंगी, जहां यात्रियों के सामान की जांच की जाएगी।

प्रयागराज मंडल के सीनियर डीसीएम हिमांशु शुक्ला का कहना है कि इस पर मंथन चल रहा है। अगर किसी का लगेज साइज काफी बड़ा है, भले ही उसका वजन निर्धारित सीमा से कम हो, तो भी अधिक जगह घेरने के कारण उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। लगाया गया जुर्माना सामान्य दर से ज्यादा होगा।

क्लास के अनुसार लगेज (Luggage) सीमा इस प्रकार तय की गई है:

– फर्स्ट एसी: 70 किलो
– सेकंड एसी: 50 किलो
– थर्ड एसी: 40 किलो
– स्लीपर क्लास: 40 किलो
– जनरल व सेकंड सिटिंग: 35 किलो

रेलवे का कहना है कि यह नियम सभी यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यह नियम सभी यात्रियों पर समान रूप से लागू होगा और किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। यदि किसी यात्री को अपने साथ अधिक सामान ले जाने की आवश्यकता है, तो वह पहले से बुकिंग कर सकता है, जिससे उन्हें यात्रा के दौरान परेशानी नहीं होगी।

Tags: indian railwayrailways rules
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