• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर को बड़ी राहत, इस मामले में SC से मिली अग्रिम जमानत

Writer D by Writer D
06/05/2024
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, नई दिल्ली, मऊ, राष्ट्रीय
0
Omar Ansari

Omar Ansari, Mukhtar Ansari

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के छोटे बेटे उमर अंसारी (Omar Ansari) को बड़ी राहत दी। उमर को 2022 के आचार संहिता के उल्लंघन मामले में शीर्ष अदालत से अग्रिम जमानत मिली है। उमर पर आरोप लगाया है कि उसने अन्य आरोपियों के साथ मऊ जिला प्रशासन को धमकी दी थी और 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था।

वहीं, उसके बड़े भाई अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत देने वाले मामले की सुनवाई के राजी हो गया है। अब्बास के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से मुख्तार अंसारी के 40वें दिन की प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए उसके बड़े बेटे को अंतरिम जमानत की मांग की। सिब्बल ने कहा कि इस मामले में जल्द सुनवाई हो। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने सात मई को सुनवाई का आश्वासन दिया है।

SC ने अब्बास को दी थी 3 दिन की अंतिरम राहत

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने 9 अप्रैल को मुख्तार के बेटे अब्बास को तीन दिन की राहत प्रदान की थी। अंतरिम राहत देते हुए कोर्ट ने अब्बास को पिता मुख्तार की कब्र पर फातिहा पढ़ने की इजाजत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पूरी सुरक्षा के साथ अब्बास अंसारी को ले जाया जाए।

इसके अगले दिन अब्बास ने अपने पिता की कब्र पर फातिहा पढ़ा था। इसके बाद उसे गाजीपुर जिला जेल में रखा गया। 11 और 12 अप्रैल को अब्बास ने अपने परिवारवालों से मुलाकात की थी। वहीं, 13 अप्रैल को अब्बास अंसारी को वापस कासगंज जेल लाया गया था।

पिता के जनाजे में शामिल नहीं हो सके थे मुख्तार

अब्बास अंसारी अपने पिता मुख्तार के जनाजे में शामिल नहीं हो सके थे। जब मुख्तार की मौत हुई थी तो अब्बास को पैरोल दिलवाने की कोशिश की गई लेकिन किसी कारणवश अब्बास को पैरोल नहीं मिल सकी थी।

मुख्तार अंसारी के बेटे को ‘सुप्रीम’ राहत, कोर्ट ने उमर अंसारी की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

बता दें कि अब्बास अंसारी के खिलाफ 11 से अधिक मामले लंबित हैं। इसके चलते उसे शुरू में चित्रकूट जेल में बंद किया गया था, बाद में उसे कासगंज जेल शिफ्ट किया गया।

Tags: crime newsdelhi nesMukhtar AnsariNational newsOmar AnsariSupreme Court
Previous Post

‘… तो बॉलीवुड छोड़ दूंगी’, कंगना रनौत का बड़ा ऐलान

Next Post

जेल से बाहर निकले हेमंत सोरेन, दिखा गुरुजी लुक

Writer D

Writer D

Related Posts

cm yogi
उत्तर प्रदेश

योगी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को बनाया स्मार्ट, ओटीआर से बढ़ेगी पारदर्शिता

14/07/2026
The aroma of UP's herbal tea reached America and Europe
उत्तर प्रदेश

यूपी की हर्बल टी की सुगंध पहुंची अमेरिका-यूरोप

14/07/2026
Anand Bardhan instructed the Tourism Department to prepare a roadmap for five years.
उत्तराखंड

उत्तराखंड में 5 साल का रोडमैप बनेगा, नए डेस्टिनेशन और ग्लैंपिंग प्रोजेक्ट्स पर जोर

14/07/2026
Vishwa Yuva Kaushal Diwas
उत्तर प्रदेश

विश्व युवा कौशल दिवस पर बुधवार को लखनऊ में सजेगा कौशल, रोजगार और नवाचार का महाकुंभ

14/07/2026
उत्तराखंड

मुख्य सचिव ने दिए 100% कचरा पृथक्करण के निर्देश

14/07/2026
Next Post
Hemant Soren

जेल से बाहर निकले हेमंत सोरेन, दिखा गुरुजी लुक

यह भी पढ़ें

रेल रोको आंदोलन

पंजाब : कृषि कानून के विरोध में आज रेल रोको आंदोलन, 29 जगहों पर धरना प्रदर्शन

01/10/2020
Sesame

जोड़ों के दर्द को करें दूर, यहां जानें उपाय

13/11/2025
uric acid

इन चीजों के सेवन से बढ़ने लगता है यूरिक एसिड

12/02/2025
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version