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सामूहिक हत्याकांड के एक आरोपी को फांसी की सजा, तीन को उम्रकैद

Writer D by Writer D
16/10/2022
in उत्तर प्रदेश, अयोध्या, क्राइम
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sentenced to death

sentenced to death

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अयोध्या। जिले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सामूहिक हत्या (Mass Murder) के एक मामले के मुख्य आरोपी को फांसी (Sentenced to Death) तथा तीन सहआरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाये गये दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है।

शासकीय अधिवक्ता प्रवीण कुमार सिंह ने शनिवार को बताया कि जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित कुमार पांडेय ने थाना इनायतनगर में बरिया निसारू निवासी मुख्य अभियुक्त पवन कुमार को फांसी की सजा सुनाई गयी है। इसके अलावा सह आरोपी रामराज, उसकी पत्नी शेषमता और बहू ममता को आजीवन कारावास एवं पचास-पचास हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि यह मामला 22 मई वर्ष 2021 का है। इस दिन रात के लगभग नौ बजे बरिया निसारु गांव के निवासी 35 वर्षीय राकेश कुमार, उसकी पत्नी 33 वर्षीय ज्योति और उनके मासूम बच्चों 10 वर्षीय अंशिका, 06 वर्षीय शक्ति और 04 वर्षीय ध्रुव सागर को रामराज, शेषमता, ममता और पवन कुमार ने धारदार हथियार से निर्दयतापूर्वक काटकर मौत के घाट उतार दिया था।

उन्होंने बताया कि मृतका ज्योति के पिता भगवान दीन ने इस मामले की रिपोर्ट इनायतनगर थाने में लिखायी थी। उन्होंने बताया कि यह मामला जमीनी विवाद का था। इसमें एक ही परिवार के पांच लोगों की नृशंस हत्या की गयी थी। जिसमें उसके माता-पिता और तीन बच्चे शामिल थे। उन्होंने बताया कि इनकी हत्या इनके रिश्तेदारों ने जमीनी विवाद को लेकर की थी।

सिंह ने बताया कि अदालत ने करीब 01 वर्ष की सुनवाई के बाद आज अपना फैसला सुनाया है। सजा सुनाये जाने के बाद अभियुक्तों को जिला मंडल कारागार भेज दिया गया।

Tags: ayodhya newscrime news
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