• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

लिव-इन रिलेशनशिप पर आया पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Desk by Desk
30/12/2020
in Main Slider, ख़ास खबर, पंजाब, हरयाणा
0
relationship

relationship

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि लिव-इन जोड़ों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए, भले ही उनमें से किसी एक की उम्र विवाह योग्य न हुई हो। उन्होंने पुलिस को जोड़े द्वारा पेश प्रोटेक्शन याचिका पर निर्णय लेने और कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि न्यूनतम विवाह योग्य आयु की प्राप्ति जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए बाधा नहीं है।

किसान आन्दोलन से रेल सेवा हुई बेपटरी, कई ट्रेन निरस्त

अदालत एक जोड़े की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि युवती के परिवार द्वारा रिश्ते को लेकर उन्हें परेशान किया जा रहा था और उन्हें धमकाया जा रहा था। न्यायमूर्ति ने कहा, “संविधान प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। किसी को अपने साथी को चुनने की स्वतंत्रता जीवन के अधिकार का एक महत्वपूर्ण पहलू है।” न्यायमूर्ति सरीन ने कहा कि मौजूदा मामले में, लड़की के माता-पिता यह तय नहीं कर सकते कि वह वयस्क होने के बाद से कैसे और किसके साथ जीवन बिताएगी। माता-पिता बच्चे को अपनी शर्तो पर जीवन जीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।

किसान आन्दोलन से रेल सेवा हुई बेपटरी, कई ट्रेन निरस्त

न्यायमूर्ति अलका सरीन की सिंगल-जज बेंच ने कहा कि जोड़े के एक साथ रहने के अधिकार को तब तक अस्वीकार नहीं किया जा सकता, जब तक कि वे कानून की सीमाओं के भीतर हैं। उन्होंने कहा, “समाज यह निर्धारित नहीं कर सकता है कि किसी व्यक्ति को अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए।” बता दें कि कुछ दिनों पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अपने एक आदेश में कहा था कि दो बालिग लोग अपनी इच्छा के अनुसार लिव-इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं।

सीएम योगी नए साल पर दो जनवरी को गोरखपुर दौरे पर

कोर्ट ने कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो संबंधित इलाके के एसपी को ऐसे लोगों को सुरक्षा दिलानी होगी, जिससे कि कोई उन्हें परेशान ना कर सके। एक-दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन लिव-इन रिलेशनशिप में रहना पसंद किया, क्योंकि लड़के की उम्र अभी विवाह योग्य नहीं हुई थी। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा रखा, जिसे हादिया मामले के रूप में जाना जाता है, यह रेखांकित करने के लिए कि प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के तहत जीवन के अधिकार की गारंटी दी गई है, एक साथी की पसंद का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

Tags: live in relationslive in relationshipNational Hindi NewsPunjab Haryana High CourtPunjab Haryana High Court DecisionsPunjab Newsपंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्टपंजाब न्यूज़लिव-इन-रिलेशनशिप
Previous Post

किसान आन्दोलन से रेल सेवा हुई बेपटरी, कई ट्रेन निरस्त

Next Post

यूपी में एमएसपी पर हो रही है किसानों से धान की खरीद : सीएम योगी

Desk

Desk

Related Posts

scrub
फैशन/शैली

किचन में मौजूद इस चीज से फेस बनेगा ब्राइट, जानें इस्तेमाल का तरीका

27/06/2026
Fried Green Chillies
Main Slider

इनके साथ खाने में लाएं तीखापन, बढ़ जाएगा खाने का जायका

27/06/2026
Shani Jayanti
Main Slider

शनिवार के दिन करें ये अद्भुत उपाय, शनि देव रहेंगे मेहरबान

27/06/2026
Drone Didi
Main Slider

साय सरकार की पहल से जशपुर की महिलाएं बनेंगी ‘ड्रोन दीदी’

26/06/2026
LPG gas cylinder
Main Slider

आम आदमी को बड़ी रहत, LPG सप्लाई पर सभी प्रतिबंध खत्म

26/06/2026
Next Post
सीएम योगी CM Yogi

यूपी में एमएसपी पर हो रही है किसानों से धान की खरीद : सीएम योगी

यह भी पढ़ें

BB 15: अभिजीत के परिवार से नहीं मिली देवोलीना, बिचुकले की पत्नी ने कही ये बात

19/01/2022
arrested

तीन असलहा तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद

16/07/2021
UGC NET

REET लेवल 1 का स्कोरबोर्ड जारी, ऐसे चेक करें अपने मार्क्स

31/05/2023
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version