• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

‘होम लोन चुकाने के 30 दिन के अंदर लौटाएं रजिस्ट्री पेपर’, RBI का बैंकों को निर्देश

Writer D by Writer D
13/09/2023
in Business, Main Slider
0
RBI

RBI

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने होम लोन ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। अब होम लोन (Home Loan) चुकाने के बाद आपको 30 दिन के अंदर आपका रजिस्ट्री पेपर वापस मिल जाएगा। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश जारी कर दिया है। अगर बैंक 30 दिन के अंदर ग्राहकों को रजिस्ट्री पेपर वापस नहीं करती है तो बैंक को हर रोज 5000 रुपए का जुर्माना भरना होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के लिए प्रॉपर्टी के दस्तावेज लौटने के नियम जारी करते हुए बैंकों से साफ कर दिया है। अभी तक लोन पूरा होने के बावजूद रजिस्ट्री के कागज लेने के लिए लोगों को भटकना पड़ता था और बैंक की प्रक्रिया के चलते इसके लिए कई चक्कर लगाने पड़ते थे।

बैंक ब्रांच में मौजूद होने चाहिए दस्तावेज

इस फैसले के बाद उन होम लोन ग्राहकों को बड़ी राहत मिल सकेगी। RBI ने बैकों से यह भी साफ कर दिया है कि जिन ग्राहकों ने होम लोन चुकता कर दिया है। उनके प्रॉपर्टी के कागजात उस ब्रांच में 30 दिन के अंदर होना चाहिए। ताकि ग्राहकों को समय पर उनका दस्तावेज वापस मिल सके।

बैंक करें नुकसान की भरपाई

अगर किसी होम लोन ग्राहक का प्रॉपर्टी पेपर खो जाता है या दस्तावेज खराब हो जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी बैंकों को उठानी पड़ेगी। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश जारी करते हुए ।ये साफ कर दिया है कि ऐसी स्थिति में ग्राहकों के नुकसान की भरपाई बैंकों को करनी होगी। आरबीआई ने बैकों को निर्देश देते हुए कहा है कि दस्तावेज खो जाने की स्थिति बैंक अगले 30 दिन के अंदर नए कागजात बनाकर लोन ग्राहकों को लौटाने होंगे।

5000 रुपए हर दिन का जुर्मान

भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देश जारी करते हुए बैंकों से कहा है कि किसी भी ग्राहक के दस्तावेज लौटाने में बैंक देरी न करें। अगर कोई बैंक ऐसा करता है तो उसे हर 5000 रुपए के हिसाब से जुर्माना भरना होगा।

यूपी में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, आधा दर्जन जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित

दरअसल ऐसी कई शिकायतें मिल रही थी कि लोन चुकता करने के बाद भी आसानी से उस ग्राहक को उनके प्रॉपर्टी पेपर नहीं मिल पाते थे। इसलिए बैंकों और एनबीएफसी कंपनियों को आरबीआई ने ये निर्देश जारी किया है।

Tags: Business NewsBusiness news in hindihome loanRBI
Previous Post

यूपी में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, आधा दर्जन जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित

Next Post

हिंदी दिवस पर दें रहे हैं भाषण, तो यहां से ले आसान स्पीच के टिप्स

Writer D

Writer D

Related Posts

Move ON
Main Slider

नहीं कर पा रहे Move On… तो अपनाएं प्रेमानंद महाराज का बताया आसान उपाय

16/08/2026
Waxing
Main Slider

वैक्सिंग करवाने के बाद भूलकर भी ना करें ये गलतियां, काली पड़ सकती है त्वचा

16/08/2026
Marriage
Main Slider

बेटी की विदाई के तुरंत बाद घर में नहीं लगानी चाहिए झाड़ू, ये है बड़ी वजह

16/08/2026
Egg Manchurian
Main Slider

विकेंड स्पेशल में ट्राई करें स्वादिष्ट ऐग मंचूरियन, नोट करें आसान रेसिपी

16/08/2026
CM Dhami
Main Slider

विकसित भारत के निर्माण में सभी की भागीदारी जरूरी: CM Dhami

15/08/2026
Next Post
Hindi Diwas

हिंदी दिवस पर दें रहे हैं भाषण, तो यहां से ले आसान स्पीच के टिप्स

यह भी पढ़ें

massive fire

वाडिया अस्पताल में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की 8 गाड़ियां

05/08/2022
AK Sharma

जनसुनवाई में घूस की बात सुन मंत्री ने दिखाए सख्त तेवर, दोषियों पर गिरी गाज

23/01/2026

इस बीमारी में बेहद फायदेमंद होता है कच्चा केला, जानें जरूर

31/08/2025
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version