• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

आरआईएल ने कहा- संस्थाओं को प्रतिबंधित करने के सेबी के आदेश के खिलाफ दायर की याचिका

Desk by Desk
06/11/2020
in ख़ास खबर, राष्ट्रीय
0
Reliance Industries

रिलायंस इंडस्ट्रीज

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली| रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) ने कहा कि वह उसके प्रवर्तक समूह की 12 संस्थाओं को प्रतिबंधित करने के सेबी के आदेश के खिलाफ दायर की गई याचिका को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) द्वारा खारिज किए जाने के बाद इस मामले में उच्चतम न्यायालय में अपील करेगी।

अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी की कंपनी ने शेयर बाजार को यह जानकारी दी। इससे पहले सैट ने 2:1 के बहुमत से दिए गए आदेश में सेबी के 24 मार्च 2017 के आदेश के खिलाफ आरआईएल की याचिका को खारिज कर दिया था। यह आदेश आरआईएल द्वारा नवंबर 2007 में रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड (आरपीएल) के शेयरों की बिक्री के मामले में दिया गया था। आरआईएल ने कहा, कंपनी सैट द्वारा पारित आदेश की समीक्षा करेगी।

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने सरकारी कर्मचारियों को वाहन खरीदने पर छूट समेत कई ऑफर

बयान में आगे कहा गया, ”कंपनी द्वारा किए गए सभी सौदे वास्तविक और प्रामाणिक थे। इन लेनदेन में कोई अनियमितता नहीं थी। आरआईएल ने यह भी कहा कि उसने नवंबर 2007 में आरपीएल के शेयर बेचते समय किसी कानून या विनियमन का उल्लंघन नहीं किया। कंपनी ने कहा, ”कंपनी उचित कानूनी सलाह के अनुसार भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील करेगी और उसे निर्दोष साबित होने का पूरा भरोसा है।

इससे पहले सेबी ने अपने 24 मार्च, 2017 के आदेश में अनुचित व्यापार प्रथाओं के आरोप में आरआईएल और उसके प्रवर्तक समूह की 12 संस्थाओं को इक्विटी डेरिवेटिव कारोबार से रोक दिया था। प्रतिभूति बाजार नियामक ने आरआईएल को ब्याज सहित 447 करोड़ रुपये देने का आदेश भी दिया था।

Tags: Future GroupMukesh Ambanireliance industries limitedReliance Retail Ventures Limitedफ्यूचर ग्रुपमुकेश अंबानीरिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेडरिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड
Previous Post

सुप्रीम कोर्ट : डीएम को परिसंपत्तियां कुर्क करने का अधिकार अनिवार्य नहीं

Next Post

खुदरा कर्ज की रफ्तार एक दशक के निचले स्तर पर

Desk

Desk

Related Posts

MDMK passes resolution to break away from DMK alliance
राजनीति

एमडीएमके ने डीएमके से तोड़ा नाता, वाइको बोले- चुनावी गठबंधन पर बाद में होगा फैसला

27/06/2026
JP Nadda reached Uttarakhand, CM Dhami welcomed him
राजनीति

जेपी नड्डा पहुंचे उत्तराखंड, मुख्यमंत्री ने किया स्वागत

27/06/2026
Anand Swaroop inspected the preparations for the Shravan Kanwar fair.
राष्ट्रीय

श्रावण कांवड़ मेले की तैयारियों का मंडलायुक्त ने लिया जायजा

27/06/2026
VB-G RAM G
Main Slider

पंजाब में AAP सरकार का बड़ा यू-टर्न! राज्य में लागू होगी VB-G RAM G योजना

27/06/2026
Tehri
फैशन/शैली

जन्नत से कम नहीं हैं टिहरी, जानें यहां के प्रसिद्द दर्शनीय स्थल

27/06/2026
Next Post
home loan

खुदरा कर्ज की रफ्तार एक दशक के निचले स्तर पर

यह भी पढ़ें

cm yogi

धीरज धर्म मित्र अरु नारआपद काल परिखिअहिं चारी : योगी

24/04/2021
नगर निगम चुनाव

नगर निगम के दूसरे चरण के लिए वोटिंग शुरू, 1287 उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में

01/11/2020
Dowry

दहेज हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

07/10/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version