• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

Atal Pension Yojana से निकालने हैं पैसे, तो जान लें ये नियम

Writer D by Writer D
15/03/2023
in Business
0
Pension

Pension

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) भारत के नागरिकों के लिए एक खास पेंशन स्कीम है, जिसमे कोई भी रिटारमेंट के लिए निवेश कर सकता है. Atal Pension Yojana के तहत, ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर 60 साल की आयु में 1,000 या 2,000 या 3000 या 4000 या 5000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलती है.

60 साल की उम्र के बाद- 60 साल पूरे होने पर, सब्सक्राइबर संबंधित बैंक को गारंटीकृत न्यूनतम मासिक पेंशन या हायर मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए अनुरोध देंगे, अगर निवेश रिटर्न एपीवाई (Atal Pension Yojana) में एम्बेडेड गारंटीड रिटर्न से अधिक है. सब्सक्राइबर की मृत्यु पर मासिक पेंशन की समान राशि पति/पत्नी (डिफॉल्ट नॉमिनी) को दी जाती है. नॉमिनी सब्सक्राइबर और पति या पत्नी दोनों की मृत्यु पर 60 वर्ष की आयु तक जमा पेंशन धन की वापसी होती है।

60 साल के बाद किसी भी कारण से सब्सक्राइबर की मृत्यु के मामले में- सब्सक्राइबर की मृत्यु के मामले में, पेंशन पति या पत्नी को दी जाएगी और उन दोनों (सब्सक्राइबर और पति / पत्नी) की मृत्यु पर, ग्राहक की 60 वर्ष की आयु तक जमा की गई पेंशन राशि नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी.

10 साल पहले का आधार कार्ड को करें अपडेट, चेक करें पूरा प्रोसेस

60 साल से पहले बाहर निकलने पर: 60 साल से पहले स्कीम से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है. इसकी अनुमति केवल पीएफआरडीए द्वारा असाधारण परिस्थितियों में दी जा सकती है. यानी लाभार्थी की मृत्यु या लाइलाज बीमारी आदि की स्थिति में प्री-मेच्योर एक्जिट का प्रावधान नहीं है.

60 साल  पहले सब्सक्राइबर की मृत्यु पर: एपीवाई के तहत पूरी जमा राशि पति/पत्नी/नामित को वापस कर दी जाएगी. हालांकि, पति/पत्नी/नामित को पेंशन देय नहीं होगी. सरकार ने 2004 में NPS को गवर्नमेंट एंप्लॉयी के लिए शुरू किया था.

Tags: Atal Pension SchemeAtal Pension Yojana
Previous Post

एक-एक निवेशक से करें संवाद, जमीन पर उतारें हर निवेश प्रस्ताव: सीएम योगी

Next Post

‘उदाहरण देते हुए नारियों के विरुद्ध निबंध लिखो’, LU में समाजशास्त्र की परीक्षा में पूछा सवाल

Writer D

Writer D

Related Posts

Stock Market
Business

शेयर बाजार में बिकवाली हावी, सेंसेक्स 388 अंक फिसला; निफ्टी 24,500 के नीचे

11/08/2026
Gold
Business

सोना की चमक पड़ी फीकी, चांदी भी लुढ़की

10/08/2026
Gold
Business

सोना की चमक हुई और तेज, जानें चांदी का रेट

07/08/2026
Gold
Business

सोना की चमक हुई तेज, चांदी ने भी लगाई छलांग

06/08/2026
CCPA takes major action against dark patterns.
Business

Zepto, BookMyShow, IndiGo समेत 9 प्लेटफॉर्म पर लाखों का जुर्माना, जानें पूरा मामला

06/08/2026
Next Post
Lucknow University

'उदाहरण देते हुए नारियों के विरुद्ध निबंध लिखो', LU में समाजशास्त्र की परीक्षा में पूछा सवाल

यह भी पढ़ें

केआईआईटी

केआईआईटी ने कहा- कोरोना से जान गवांने वालों के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाएगा

27/07/2020
CM Vishnudev Sai

राजिम कुंभ का फिर लौटा वैभव : मुख्यमंत्री साय

05/03/2024
massive fire

दबंगों का कहर, फायरिंग के बाद दलितों के 80 घर फूंके

18/09/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version