• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

पटाखों पर SC ने जताई नाराजगी, कहा- जश्न हो, दूसरों की जान की कीमत पर न हो

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे देश में मुख्य समस्या आदेशों को लागू करने की है।

Desk by Desk
06/10/2021
in नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। पटाखों के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जश्न मनाने के खिलाफ नहीं है लेकिन ये दूसरों की जान की कीमत पर नहीं हो सकता। पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद इसके इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे देश में मुख्य समस्या आदेशों को लागू करने की है।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा, उत्सव दूसरों की जान की कीमत पर नहीं हो सकता। हम जश्न मनाने के खिलाफ नहीं हैं। आप त्योहार मनाना चाहते हैं। हम भी मनाना चाहते हैं। लेकिन किस कीमत पर, ये भी हमें सोचना होगा।

यूपी सरकार ने दी राहुल गांधी और प्रियंका को लखीमपुर जानें की इजाजत

उन्होंने कहा, पटाखा निर्माताओं का कहना है कि वे इसे सिर्फ गोदामों में रख रहे हैं। पटाखों को गोदाम में किस लिए रखा जा रहा है? क्या यह खरीद के लिए नहीं है ? आपको पटाखों को गोदामों में भी रखने की अनुमति नहीं देंगे। किसी को  ऐसे जोरदार पटाखों की जरूरत क्यों है? बहुत शांत पटाखे भी आते हैं। जश्न हल्के पटाखों से भी मनाया जा सकता है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने आदेशों का पालन न किए जाने पर 6 पटाखा निर्माता कंपनियों को अवमानना नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने कहा कि पटाखों की वजह से अस्थमा और अन्य रोग से पीड़ित लोगों को परेशानी होती है। हर एक त्यौहार, समारोह में पटाखे जलाए जाते हैं और लोग परेशान होते रहते हैं। किसी को कोई लेना देना नहीं है।इसी मामले पर अदालत में सुनवाई चल रही थी। अपना जवाब दाखिल करने के लिए निर्माताओं ने समय मांगा है।

Tags: diwaliFirecrackersSupreme Court
Previous Post

यूपी सरकार ने दी राहुल गांधी और प्रियंका को लखीमपुर जानें की इजाजत

Next Post

हर साल एक अवार्ड जीतने का इरादा है – गौरांग दोषी

Desk

Desk

Related Posts

Yamuna swells at Syanachatti
Main Slider

उत्तराखंड में बारिश का कहर! यमुनोत्री हाईवे पर भूस्खलन, स्यानाचट्टी में होटलों तक पहुंची यमुना

31/07/2026
shehzad poonawalla
Main Slider

भाजपा में सब ठीक नहीं? शहजाद पूनावाला के बायो ने बढ़ाई राजनीतिक हलचल

31/07/2026
Building Collapse
क्राइम

बारिश के बीच भरभराकर गिरी चार मंजिला ईमारत, 9 की मौत; रेस्क्यू जारी

31/07/2026
CM Vishnudev Sai
Main Slider

प्रधानमंत्री मोदी से आज मुलाकात करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय

31/07/2026
CM Dhami
Main Slider

सीएम धामी ने ₹676 करोड़ की विकास योजनाओं को दी मंजूरी

30/07/2026
Next Post

हर साल एक अवार्ड जीतने का इरादा है - गौरांग दोषी

यह भी पढ़ें

Aryan Khan

आर्यन को ‘जेल’ या ‘बेल’, आज जमानत पर होगा फैसला

14/10/2021
piyush goyal

भारत में सब्सिडी नहीं, निर्यात के लिए गुणवत्ता की जरूरत : मंत्री पीयूष गोयल

04/10/2020
Police officer's pistol revealed

दरोगा की सरकारी पिस्टल व मैग्जीन लूट का खुलासा, STF ने आरोपी को दबोचा

22/03/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version