• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
Advertisement
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

सेबी ने कहा- निवेशकों की शिकायतों का 15 दिन में समाधान करना जरूरी

Desk by Desk
07/11/2020
in Categorized
0
14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को कहा कि शेयर बाजारों को निवेशकों की शिकायतें मिलने के बाद उसका समाधान 15 कामकाजी दिवस के भीतर सुनिश्चित करना होगा। सेबी ने एक परिपत्र में कहा कि इस कदम का मकसद निवेशक शिकायत समाधान प्रणाली को मजबूत बनाना है।नियामक ने यह भी कहा कि निवेशक शिकायत समाधान समिति (आईजीआरसी) सूचना के अभाव और मामले की जटिलता का हवाला देते हुए शिकायत को निरस्त नहीं करेगी।

सेबी ने कहा कि इसके अलावा आईजीआरसी का खर्च का वहन संबंधित शेयर बाजार करेंगे और शिकायतकर्ता से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। नियामक ने कहा, शेयर बाजार यह सुनिश्चित करेंगे कि निवेशकों से शिकायतें प्राप्त होने के बाद उसका समाधान 15 कामकाजी दिवस के भीतर हो। अगर शिकायतकर्ता से कोई अतिरिक्त सूचना और जानकारी की जरूरत है, वह शिकायत प्राप्त करने के सात कामकाजी दिवस के भीतर मांगी जाएगी।

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 18.3 करोड़ डॉलर बढ़कर पहुंचा 560.715 अरब डॉलर पर

साथ ही शेयर बाजारों को 15 कार्यदिवसों के भीतर निपटाए गए सभी शिकायतों का रिकार्ड रखना होगा। अगर शिकायत का समाधान निर्धारित 15 दिन के भीतर नहीं होता है, तब उसके कारण को रिकार्ड में रखना होगा।हालांकि, अगर शिकायकर्ता मामले के समाधान से संतुष्ट नहीं है तो लिखित में कारणों के साथ प्रकरण आईजीआरसी के पास भेजा जा सकता है। सेबी ने कहा, यह शेयर बाजारों की जिम्मेदारी होगी कि वह शिकायतों का समाधान समय पर सुनिश्चित करने के लिए सदस्य या शिकायकर्ता से प्राप्त दस्तावेज/जरूरी सूचना तथा जरूरी मदद आईजीआरसी को उपलब्ध कराए।

आईजीआरसी द्वारा शिकायतों के समाधान के संदर्भ में सेबी ने कहा कि समिति के पास सुलह प्रक्रिया के जरिये निवेशक की शिकायत के समाधान के लिये 15 कार्य दिवस का समय होगा। अगर आईजीआरसी को अतिरिक्त सूचना की जरूरत है, वह शेयर बाजार से उसकी मांग कर सकता है। वैसे मामलों में जहां अतिरिक्त सूचना मांगी गई है, शिकायत के समाधान में 30 कामकाजी दिवस से अधिक समय नहीं लगना चाहिए।

Tags: complaintInvestmentinvestorResolutionsebiSEBI Stock marketनिवेशनिवेशकशिकायतसमाधानसेबी
Previous Post

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 18.3 करोड़ डॉलर बढ़कर पहुंचा 560.715 अरब डॉलर पर

Next Post

गोल्ड लोन लेने वाले को भी बैंक से कैशबैक मिलेगा

Desk

Desk

Related Posts

Categorized

दीपावली तक अमेठी को मिलेगी साइबर सुरक्षा की नई सौगात, 3.69 करोड़ से बन रहा अत्याधुनिक भवन अंतिम चरण में

05/10/2026
Suresh Khanna
Categorized

योगी के मुख्यमंत्री बनते ही लागू हुआ ‘रूल ऑफ लॉ’, यूपी का पूरा परिदृश्य 360 डिग्री बदला : सुरेश खन्ना

28/09/2026
CM Dhami
Categorized

60 साल शासन करने वाली कांग्रेस देश विदेश मे फैला रही अफवाह : धामी

10/09/2026
forehead
Categorized

माथे के कालेपन को ये नुस्खे कर देंगे गायब

28/06/2026
Vishnu Paudel
Categorized

नेपाल के पूर्व वित्त मंत्री विष्णु पौडेल अदालत में पेश, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बढ़ सकती है रिमांड

23/06/2026
Next Post
gold

गोल्ड लोन लेने वाले को भी बैंक से कैशबैक मिलेगा

यह भी पढ़ें

Bihar Election 2020

बिहार चुनाव 2020 : कोरोना कोल में इतने प्रतिशत वोटरों का दिखा उत्साह

28/10/2020
aloe vera for hair

चेहरे पर लगाए एलोवेरा और नारियल तेल, होगा दोगुना फायदा

15/07/2021
Tiranga Idli

आज ब्रेकफास्ट में बनाएं तिरंगा इडली, तो फटाफट देखें रेसिपी

14/08/2023
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version