• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को बड़ी राहत, आगरा कोर्ट ने सजा पर लगायी रोक

Writer D by Writer D
07/08/2023
in उत्तर प्रदेश, आगरा, राजनीति
0
Ramshankar Katheria

Ramshankar Katheria

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

आगरा। उत्तर प्रदेश के आगरा में टोरेंट अधिकारी से मारपीट एवं बलवा करने के मामले में भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया (Ramshankar Katheria) दोषी पाए गए। कोर्ट ने उन्हें दो वर्ष कारवास की सजा सुनाई थी। इस मामले में भाजपा सांसद ने जिला जज आगरा के न्यायालय में अपील की, जहां से उन्हें राहत मिल गई है। दो साल की सजा का आदेश अगली सुनवाई तक निलंबित कर दिया गया है। अगली सुनवाई की तारीख 11 सितंबर दी गई है। ये खबर मिलते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके आवास पर समर्थकों ने मिष्ठान वितरण कर खुशी जताई।

मामला हरीपर्वत थाना क्षेत्र के साकेत माल का है। यहां स्थित टोरेंट के सतर्कता कार्यालय (विद्युत चोरी निवारण कार्यालय) पर 16 नवंबर 2011 को पूर्व एससी-एसटी आयोग के अध्यक्ष एवं वर्तमान में इटावा से भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया (Ramshankar Katheria) पहुंचे। उनके साथ करीब 10-15 समर्थक थे।

यहां पर मैनेजर भावेश रसिकलाल शाह बिजली चोरी से सम्बंधित मामलों की सुनवाई एवं निस्तारण कर रहे थे। इसी दौरान सांसद रामशंकर कठेरिया (Ramshankar Katheria) के साथ आए समर्थकों नें भावेश रसिकलाल शाह के कार्यालय में घुसकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इससें उन्हें काफी चोटें आईं।

9 को प्रदेश भर में ‘पंच प्रण’ की शपथ दिलाएगी योगी सरकार

भावेश की तहरीर पर सांसद एवं उनके अज्ञात समर्थकों के विरुद्ध धारा 147 एवं 323 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में हरीपर्वत थाना पुलिस ने सांसद के विरुद्ध आरोपपत्र अदालत में प्रेषित किया। मामले में गवाही एवं बहस के बाद शनिवार को फैसला सुनाया गया।

मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के दौरान  पुलिस के आरोप पत्र, अधिवक्ता द्वारा पेश किए साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने इटावा से सांसद रामशंकर कठेरिया को धारा 147, 323 के तहत दोषी पाया। कोर्ट ने सांसद को दो वर्ष करावास की सजा सुनाई थी। साथ ही 50 हजार का जुर्माना लगाया था।

Tags: agra newsbjpBjp mp ramshankar katheriaup news
Previous Post

9 को प्रदेश भर में ‘पंच प्रण’ की शपथ दिलाएगी योगी सरकार

Next Post

आज से चार दिन तक नहीं जमा होंगे बिजली के बिल, ये काम भी रहेंगे बंद

Writer D

Writer D

Related Posts

World Bank President Ajay Banga
उत्तर प्रदेश

छोटे किसान ही उत्तर प्रदेश के असली सोना : अजय बंगा

09/05/2025
CM Fellows
उत्तर प्रदेश

शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सीएम फेलो कर रहे हैं इनोवेटिव कार्य

09/05/2025
Defense Industrial Corridor
उत्तर प्रदेश

भारत की रक्षा जरूरतों के साथ ही रोजगार के नए द्वार भी खोलेगा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर

09/05/2025
krishna lok
Main Slider

मथुरा को मिला ‘कृष्ण लोक’: उत्तर प्रदेश का नवीनतम वेस्ट-टू-वंडर थीमैटिक पार्क

09/05/2025
CM Bhajan lal Sharma
Main Slider

सीमा पर तनाव के बीच राजस्थान में अलर्ट बढ़ा, CM भजनलाल शर्मा ने की उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा

09/05/2025
Next Post
Electricity Bill

आज से चार दिन तक नहीं जमा होंगे बिजली के बिल, ये काम भी रहेंगे बंद

यह भी पढ़ें

bank closed

चार दिन बंद रहेंगे बैंक, फटाफट निपटा लें अपने सारे जरूरी काम

26/08/2021
Case Filed

सपा नेता गुलशन यादव के विरूद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज

18/04/2023
shot

पूर्व विधायक के छोटे पुत्र की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

17/12/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version