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मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए विदेशी में दाखिला ले रहे विद्यार्थी, नीट 2021 में उत्तीर्ण करना अनिवार्य

Desk by Desk
30/08/2020
in Categorized
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Medical Council of India

भारतीय चिकित्सा परिषद

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नई दिल्ली| भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा है कि मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों में दाखिला ले रहे विद्यार्थी इस शर्त पर ऐसा कर सकते हैं कि वे इस साल या 2021 में नीट-यूजी उत्तीर्ण कर लेंगे।

एमसीआई ने कहा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न ‘असाधारण स्थिति को ध्यान में रखते हुए , एक बारगी उपाय के तौर पर, उम्मीदवार मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश जा सकते हैं बशर्ते वे एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए विदेश मेडिकल संस्थान स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम प्रवेश अर्हता जरूरत नियमावली, 2002 को पूरा कर लें।

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न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव के समक्ष एमसीआई के वकील टी सिंहदेव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि यह निर्णय उन सभी उम्मीदवारों पर लागू होगा जो चिकित्सा की पढ़ाई के लिए विदेशी संस्थान या विश्वविद्यालय में दाखिला ले रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय अर्हता सह प्रवेश परीक्षा (स्नातक) (नीट यूजी) उत्तीर्ण करना पूर्वशर्त है।

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अदालत भास्करा प्रसाद एस इसुकापल्ली की याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसने वर्तमान 2020-21 के अकादमिक सत्र के लिए ‘न्यूकैसल यूनिवर्सिटी मेडिसीन मलेशिया में अपनी बेटी के दाखिले के लिए नीट उत्तीर्ण करने की जरूरत को कोविड-19 महामारी के चलते एक बारगी माफ कर देने का अनुरोध किया था।

Tags: MCIMedical Council of IndiaNational Qualification cum Entrance TestScreening Test Regulationएमसीआईभारतीय चिकित्सा परिषदराष्ट्रीय अर्हता सह प्रवेश परीक्षास्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन
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