• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

चुनावी बांड योजना रद्द , सुप्रीम कोर्ट का फैसला

Writer D by Writer D
15/02/2024
in नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
Supreme Court

Supreme Court

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

चुनावी बॉन्ड योजना (Electoral Bonds Scheme)  की वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  आज फैसला सुना दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds)  पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने इसे असंवैधानिक बताया और सरकार को किसी अन्य विकल्प पर विचार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना (Electoral Bonds Scheme) की आलोचना करते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टियों को हो रही फंडिंग की जानकारी मिलना बेहद जरूरी है। इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bonds) सूचना के अधिकार का उल्लंघन (Violation of Right to Information) है।

सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से मांगी पूरी जानकारी

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) , जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले पर सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। हालांकि पीठ में दो अलग विचार रहे, लेकिन पीठ ने सर्वसम्मति से चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds) पर रोक लगाने का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपने फैसले में एसबीआई बैंक (SBI Bank) को 2019 से अब तक चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds) की पूरी जानकाकरी देने का आदेश दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने पिछले साल दो नवंबर को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया।

चुनावी बॉन्ड योजना (Electoral Bonds Scheme) के अनुसार, चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds)  भारत के किसी भी नागरिक या देश में स्थापित ईकाई द्वारा खरीदा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds)  खरीद सकता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 (ए) के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल और लोकसभा या विधानसभा के पिछले चुनावों में कम से कम एक प्रतिशत वोट पाने वाले दल चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds)  प्राप्त कर सकते हैं। बॉन्ड को किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा अधिकृत बैंक के खाते के माध्यम से भुनाया जा सकता है।

पांच-सदस्यीय संविधान पीठ ने की सुनवाई

कोर्ट ने मामले में 31 अक्तूबर से नियमित सुनवाई शुरू की थी। मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संविधान पीठ ने की। इसमें न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। इस दौरान पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से दलीलें दी गईं। कोर्ट ने सभी पक्षों को गंभीरता से सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

क्या है योजना?

इस योजना को सरकार ने दो जनवरी 2018 को अधिसूचित किया गया था। इसके मुताबिक, चुनावी बॉण्ड (Electoral Bonds) को भारत के किसी भी नागरिक या देश में स्थापित इकाई की ओर से खरीदा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बॉण्ड (Electoral Bonds)  खरीद सकता है।

बिलकिस बानो के दोषियों को फिर जाना होगा जेल, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया गुजरात सरकार का फैसला

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत ऐसे राजनीतिक दल चुनावी बॉण्ड (Electoral Bonds) के पात्र हैं। शर्त बस यही है कि उन्हें लोकसभा या विधानसभा के पिछले चुनाव में कम से कम एक प्रतिशत वोट मिले हों। चुनावी बॉण्ड (Electoral Bonds) को किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा केवल अधिकृत बैंक के खाते के माध्यम से भुनाया जाएगा।

Tags: delhi newselectoral bondsNational newsState bank of IndiaSupreme Court
Previous Post

‘अन्नदाताओं को ना उकसाएं, कहीं सरकार को …’, किसान नेता ने दी चेतावनी

Next Post

रामेश्वरम तीर्थ जा रही बस अनियंत्रित होकर पलटी, 25 लोग घायल

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Dhami
Main Slider

विकसित भारत के निर्माण में सभी की भागीदारी जरूरी: CM Dhami

15/08/2026
CM Vishnudev Sai
छत्तीसगढ़

नक्सलवाद से मुक्त छत्तीसगढ़ अब शांति, विकास और समृद्धि की नई यात्रा पर: मुख्यमंत्री

15/08/2026
CM Vishnudev Sai honored officers and employees of police and city army.
छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री साय ने पुलिस एवं नगर सेना के अधिकारी-कर्मचारियों को किया सम्मानित

15/08/2026
CM Vishnudev Sai inaugurated the photography exhibition
छत्तीसगढ़

देश की आजादी में छत्तीसगढ़ के वीर नायकों का योगदान नई पीढ़ी तक पहुंचाना हमारा दायित्व : मुख्यमंत्री साय

15/08/2026
Governor-CM Dhami released the book 'Devbhoomi Samvad' and 'The Governor'
उत्तराखंड

राज्यपाल-मुख्यमंत्री ने ‘देवभूमि संवाद’ और ‘द गवर्नर’ पुस्तक का किया विमोचन

15/08/2026
Next Post
Bus Accident in Sonbhadra

रामेश्वरम तीर्थ जा रही बस अनियंत्रित होकर पलटी, 25 लोग घायल

यह भी पढ़ें

Indian Overseas Bank

इंडियन ओवरसीज बैंक को अगले साल गैर-निष्पादित आस्तियों के समाधान की उम्मीद

23/11/2020

राज्य की विकास यात्रा में युवाओं की सहभागिता पर आयोजित होगा वेबिनार

07/08/2021
Earthquake

पापुआ न्यू गिनी में भूकंप के तेज झटके, 7.7 तीव्रता की तीव्रता से हिली धरती

11/09/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version