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आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, विश्वविद्यालय की जमीन सरकार को नहीं लौटानी होगी

Writer D by Writer D
18/04/2022
in उत्तर प्रदेश, रामपुर
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azam khan

azam khan

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान (Azam Khan) से जुड़े मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को राहत दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय बनवाने के लिए अधिगृहीत जमीन सरकार को लौटाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इस मामले पर अगली सुनवाई अगस्त में होगी।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12.5 एकड़ छोड़ कर बाकी साढ़े चार सौ एकड़ से ज्यादा जमीन पर सरकार के नियंत्रण का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने यूपी सरकार के आदेश पर मुहर लगाते हुए ये आदेश जारी किया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जाति की जमीन बिना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अनुमति के अवैध रूप से ली गई।

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इसके अलावा अधिग्रहण शर्तों का उल्लंघन कर शैक्षिक कार्य के निर्माण की बजाय मस्जिद का निर्माण कराया गया। किसानों से जबरन जमीनें लिखवाई गईं।

इस मामले में 26 किसानों ने आजम खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आजम खान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

Tags: azam khanJauhar Universitylive hindi newsNational newsnews hindi todaynews in hindiRampur NewsSupreme CourtTodays Newsup news
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