• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

‘… अगर कोई दोषी है तो भी घर नहीं गिराया जा सकता’, बुलडोजर एक्शन पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

Writer D by Writer D
02/09/2024
in राजनीति, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
Supreme Court

Supreme Court

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन (Bulldozer Action) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी साबित हो जाए, तो भी इमारत नहीं ढहाई जाएगी।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने साफ कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी साबित हो जाए, तो भी इमारत नहीं ढहाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में ‘बुलडोजर न्याय’ (Bulldozer Justice) के खिलाफ याचिका दाखिल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि ‘बदले’ की कार्रवाई के तहत घर बगैर ‘नोटिस’ के गिराए जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश के मोहम्मद हुसैन और राजस्थान के राशिद खान की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। इस पर जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच सुनवाई कर रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कोर्ट ने कहा कि कोई आरोपी है, सिर्फ इसलिए एक घर को कैसे गिराया जा सकता है? अगर वह दोषी है, तो भी इसे नहीं गिराया जा सकता। कोर्ट इस मामले पर अगले सोमवार को आगे की सुनवाई करेगा।

उदयपुर के रहने वाले 60 वर्षीय खान की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया था कि उनका घर जिला प्रशासन ने 17 अगस्त 2024 को ढहा दिया था। यह सब उदयपुर में उदयपुर में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के बाद हुआ था, जिसमें कई वाहनों को आग लगा दी थी और निषेधाज्ञा लागू होने के बाद बाजार बंद करा दिए गए थे। ये घटना एक मुस्लिम छात्र के कथित तौर पर हिंदू सहपाठी को चाकू मारने के बाद हुई थी। इस घटना में सहपाठी की मौत हो गई थी। खान आरोपी छात्र के पिता हैं।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपराध के आरोपी व्यक्तियों के घरों के संबंध में अधिकारियों द्वारा की गई बुलडोजर/विध्वंस कार्रवाई का विरोध करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने टिप्पणी की कि अगर कोई आरोपी है तो विध्वंस कैसे हो सकता है और अगर वह दोषी है तो भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने स्पष्ट किया कि वह सार्वजनिक सड़कों को बाधित करने वाले किसी भी अवैध ढांचे को संरक्षण नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने संबंधित पक्षों से सुझाव देने को कहा ताकि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अचल संपत्तियों के विध्वंस से संबंधित मुद्दे पर अखिल भारतीय आधार पर उचित दिशा-निर्देश जारी कर सके।

Tags: delhi newsNational newsSupreme Court
Previous Post

कन्नौज रेप केस: नवाब सिंह की बढ़ी मुश्किल, पीड़िता से मैच हुआ DNA सैंपल

Next Post

माता वैष्णो देवी भवन मार्ग पर लैंडस्लाइड, भरभराकर गिरा मलबा; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Writer D

Writer D

Related Posts

UPITS
उत्तर प्रदेश

UPITS 2025: निवेश, नवाचार और संस्कृति के महाकुंभ का होगा आगाज

24/09/2025
Renu Devi
उत्तर प्रदेश

मिशन शक्ति- 4 : रेनू देवी ने दूध व्यवसाय से लिखी आत्मनिर्भरता की कहानी

24/09/2025
CM Vishnudev Sai
राजनीति

जब सीएम साय द्वारा खुद बने ग्राहक : घरेलू सामान की शॉपिंग कर उठाया जीएसटी दरों में कटौती का लाभ

24/09/2025
Savin Bansal
राष्ट्रीय

अंतिम व्यक्ति को रिलिफ पहुंचाए बिना चैन से नहीं बैठेगा जिला प्रशासन-डीएम

24/09/2025
CM Vishnudev Sai
राजनीति

व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर किया गया हर कार्य है सेवा और राष्ट्र निर्माण का कार्य : सीएम साय

24/09/2025
Next Post
Mata Vaishno Devi

माता वैष्णो देवी भवन मार्ग पर लैंडस्लाइड, भरभराकर गिरा मलबा; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

यह भी पढ़ें

Cobbler Ramchet

मोची की दुकान पर पहुंचे राहुल गांधी, इस बात पर की चर्चा

26/07/2024
arrested

अवैध शराब सहित अभियुक्त गिरफ्तार

15/05/2022
fire

तेज धमाके के साथ केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 30 गाड़ियां मौके पर

17/04/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version