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Labour Law 2021 : 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे नियम? अब 12 घंटे की होगी नौकरी

नौकरीपेशे से जुड़े लोगों के लिए अक्टूबर महीने से बड़ा बदलाव होने वाला है। मोदी सरकार 1 अक्टूबर से श्रम कानून के नियमों में आमूल-चूल परिवर्तन करने की तैयारी में लगी है। अगर ये रूल्स लागू हो जाते हैं तो ऑफिस के घंटे बढ़ जाएगा। इस नए श्रम कानून के मुताबिक आपको 12 घंटे तक काम करना पड़ेगा।

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लेकिन यह नियम एक खुशखबरी लेकर भी आया है, ऐसा करने पर कंपनी को अपने कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन छुट्टी देनी पड़ेगी। इसके अलावा इन हैंड सैलेरी पर भी श्रम कानून का असर देखने को मिलने वाला है। असल में सरकार नए लेबर कोड में नियमों को 1 अप्रैल, 2021 से लागू करना चाहती थी, लेकिन राज्यों की तैयारी न होने और कंपनियों को एचआर पॉलिसी बदलने के लिए ज्यादा समय देने के कारण इसे रोका गया। अब लेबर मिनिस्ट्री के अनुसार राज्यों ने इन नियमों को लागू करने के लिए और समय मांगा था जिसके कारण इन्हें 1 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया।

 

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