बुलंदशहर में 08 साल की बच्ची से दुष्कर्म करके उसकी हत्या करने वाले को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 01 लाख 40 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
खुर्जा थाना क्षेत्र के एक गांव में 04 अगस्त 2020 को 08 और 06 साल की दो बहनें एक पेड़ से जामुन बीनने के लिए गई थी। इसी बीच गांव निवासी अशोक कुमार ने 08 वर्षीय बच्ची को भुट्टा देने का लालच देकर अपने साथ ले गया। छोटी बहन अपने घर लौट गई। बड़ी बच्ची के वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की।
सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने अशोक कुमार से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बच्ची से दुष्कर्म और उसे मारने की बात स्वीकार कर ली। अशोक ने हत्या करने के बाद बच्ची को शव को बोरे में भरकर ईंख के खेत में छिपा दिया था। पुलिस ने शव बरामद करके आरोपित को जेल भेज दिया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि यह मामला स्पेशल पॉक्सो कोर्ट की जज डॉ. पल्लवी अग्रवाल की अदालत में चल रहा था।
शुक्रवार को कोर्ट ने इस मामले में अशोक कुमार को दोषी पाते हुए दुष्कर्म, हत्या और पॉक्सो एक्ट में फांसी की सजा सुनाई। बच्ची के पिता ने कोर्ट के फैसले पर संतोष जताया। उसने कहा कि मेरी बच्ची को न्याय मिला है, लेकिन उसकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी, जब हत्यारे को फांसी हो जाएगी।