• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

कोई भी जानवरों से नफरत नहीं करता, लेकिन… आवारा कुत्तों पर बोले सुप्रीम कोर्ट के जज

Writer D by Writer D
15/08/2025
in Main Slider, नई दिल्ली, राजनीति, राष्ट्रीय
0
Supreme Court - stray dogs

Supreme Court - stray dogs

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

दिल्ली में आवारा कुत्तों (Stray Dogs) को हटाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश का पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध किया है। आदेश के खिलाफ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब यह मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, जहां जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की तीन सदस्यीय पीठ इसकी सुनवाई कर रही है।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क देते हुए कहा कि जैसे 100 सांपों में केवल 4 ही जहरीले होते हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें घर पर नहीं रखते, उसी तरह कुत्तों को मारना जरूरी नहीं है, बल्कि उन्हें अलग करना चाहिए। उन्होंने बताया कि हर साल 35 लाख से अधिक लोगों को कुत्तों के काटने के मामले सामने आते हैं, यानी प्रतिदिन करीब 10 हजार मामले। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, रेबीज से हर साल 305 मौतें होती हैं, जिनमें ज्यादातर 15 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं।

मेहता ने स्पष्ट किया कि किसी को जानवरों से नफरत नहीं है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा के लिए कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों से हटाकर अलग रखना आवश्यक है।

सुनवाई के अंत में कोर्ट ने अंतरिम रोक की प्रार्थना पर आदेश सुरक्षित रख लिया और हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने वाले सभी पक्षों को हलफनामा और सबूत पेश करने के निर्देश दिए।

गौरतलब है कि इससे पहले जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने 11 अगस्त को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों से सभी आवारा कुत्तों (Stray Dogs) को हटाकर उन्हें आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इस प्रक्रिया को प्राथमिकता देने और बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी।

Tags: stray dogs
Previous Post

GST में अब रह जाएंगे सिर्फ 2 स्लैब, वित्त मंत्रालय का प्रस्ताव, जानें क्या-क्या बदलेगा?

Next Post

सीएम धामी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर फहराया तिरंगा, दिलाई राष्ट्रीय एकता की शपथ

Writer D

Writer D

Related Posts

Main Slider

योगी सरकार की सेवा, सुशासन और जनकल्याण की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाएगा ‘सेवा संकल्प अभियान’

16/09/2026
Main Slider

मुख्यमंत्री योगी ने सुधा सिंह को दी श्रद्धांजलि, परिजनों को बंधाया ढांढस

16/09/2026
Transfer
Main Slider

उप्र में पांच पीसीएस अधिकारियाें का तबादला

16/09/2026
Main Slider

भगवंत मान का विपक्ष पर हमला, गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

16/09/2026
Main Slider

जन्मदिन पर युवाओं के बीच पहुंचे धामी, गूंजे ‘युवा हृदय सम्राट’ के नारे

16/09/2026
Next Post
CM Dhami hoisted the tricolor

सीएम धामी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर फहराया तिरंगा, दिलाई राष्ट्रीय एकता की शपथ

यह भी पढ़ें

मनोज मुंतशिर

मनोज मुंतशिर : मुंबई में बिहार पुलिस मेरा ऑफिस यूज कर ले लेकिन जांच नहीं रुकनी चाहि‍ए  

05/08/2020
shardiya navratri

नवरात्रि पर इन पांच उपायों से जरूर प्रसन्न होती हैं देवी मां, मिलता है आशीर्वाद

08/10/2021

पेगासस जासूसी कांड: पत्रकारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जस्टिस की निगरानी में जांच की मांग

27/07/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version