• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

येदिरूप्पा की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा- सीएम के खिलाफ कौन वारंट जारी कर सकता है?

Writer D by Writer D
28/01/2021
in Main Slider, राजनीति, राष्ट्रीय
0
b s yediryuppa

b s yediryuppa

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा और पूर्व उद्योग मंत्री मुरुगेश निरानी को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्य में भूमि अधिसूचना वापस लेकर कथित जालसाजी करने संबंधी मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।

सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट के पांच जनवरी के उस आदेश पर स्थगन देने से इनकार कर दिया, जिसके तहत उसने येडियुरप्पा के खिलाफ आपराधिक शिकायत को बहाल करने की इजाजत दी थी। शीर्ष अदालत ने कहा, ‘आप (येडियुरप्पा) एक मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। आपके खिलाफ कौन गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है।’

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबड़े और जस्टिस एएस बोपन्ना व वी रामासुब्रमण्यन की एक बेंच ने शिकायतकर्ता ए आलम पाशा और अन्य को नोटिस भी जारी किया। पीठ ने येडियुरप्पा और निरानी की उस याचिका को भी निरीक्षण के लिये स्वीकार कर लिया, जिसमें मामले में शिकायत को बहाल करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है।

मुंबई में 93 रुपए लीटर के करीब पहुंचा पेट्रोल, जानें अपने शहर के रेट

पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘नोटिस जारी कीजिए। तब तक मामले में गिरफ्तारी पर रोक रहेगी।’ येडियुरप्पा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि अपील से यह विधिक सवाल पैदा होता है कि क्या कोई अदालत बिना किसी पूर्व अनुमति के किसी लोक सेवक के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत इस आधार पर आगे बढ़ सकती है कि उसने वह पद अब छोड़ दिया है जिसका इस्तेमाल उसने कथित तौर पर अपराध के लिये किया था।

उन्होंने यह कहते हुए हाईकोर्ट के आदेश या निचली अदालत की कार्यवाहियों पर रोक लगाने की मांग की कि प्रक्रिया हाईकोर्ट के फैसले के बाद शुरू हो। रोहतगी ने कहा कि निचली अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के अनुपालन में येडियुरप्पा गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।

समाज सेवी संस्था कलान्तर आर्ट ट्रस्ट द्वारा कला-प्रसंग का सफल आयोजन

पीठ ने कहा, ‘आप एक मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। आपके खिलाफ कौन गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है? अधिक से अधिक वे आपके लिये अनुरोध पत्र जारी कर सकते हैं।’ सर्वोच्च अदालत ने निरानी की याचिका पर भी ऐसा ही आदेश जारी किया।

Tags: b s yedirupakarnatak newsNational newsSupreme Court
Previous Post

मुंबई में 93 रुपए लीटर के करीब पहुंचा पेट्रोल, जानें अपने शहर के रेट

Next Post

अनियंत्रित होकर ट्रक घर में, छात्रा की मौत, कई लोग घायल

Writer D

Writer D

Related Posts

Potato Pinwheel
Main Slider

घर आएं गेस्ट के लिए झटपट बनाएं चटपटे पोटेटो पिनवील

19/07/2026
chutney
Main Slider

इसका जायका खाने में लगाएगा स्वाद का तड़का, देखें रेसिपी

19/07/2026
Eyebrows
Main Slider

आइब्रो को घनी बनाने के लिए अपनाएं ये उपाय

19/07/2026
Gold Facial
Main Slider

खुद से ही करें ये फेशियल, बच जाएगा पार्लर का खर्चा

19/07/2026
CM Yogi
Main Slider

मुख्यमंत्री योगी ने जापान के उदाहरण के साथ बच्चों को दिया आत्म अनुशासन व परिश्रम का मंत्र

18/07/2026
Next Post
road accident

अनियंत्रित होकर ट्रक घर में, छात्रा की मौत, कई लोग घायल

यह भी पढ़ें

जेपी नड्डा JP Nadda

सात अक्टूबर 2001 की तारीख मील का पत्थर : जेपी नड्डा

07/10/2020
Deadly attack

पूर्व विधायक के भतीजे पर जानलेवा हमला, हमलावार फरार

04/02/2021
corona in UP

यूपी में 41 जिलों में कोरोना के एक भी एक्टिव केस नहीं

14/10/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version