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आज से बदल जाएंगे गैस सिलेंडर, इंश्योरेंस, बैंकिंग सर्विस से जुड़े ये नियम

Desk by Desk
01/10/2020
in Categorized
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New rules of motor vehicles

किन नियमों में होगा बदलाव

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नई दिल्ली| कोरोना काल में सरकार ने कई तरह की रियायतें दीं गई  जिनकी समय सीमा 30 सितंबर को खत्म हो रही है। वहीं, एक अक्तूबर से बैंक, वाहन, ड्राइविंग लाइसेंस और जीएसटी रिटर्न समेत कई नियमों में बदलाव हो रहे हैं, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी। आइए जानते हैं 1 अक्टूबर से किन नियमों के जरिए आपको फायदा होगा और किससे नुकसान उठाना उड़ेगा।

एसबीआई (SBI) कर्ज की ब्याज दरों को रेपो रेट से जोड़ने जा रहा है। इससे ग्राहकों को करीब 0.30 फीसदी तक सस्ती दरों पर होम और ऑटो लोन मिल सकेगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, फेडरल बैंक भी यही फैसला लागू करेंगे।

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अक्टूबर महीने में जारी की गैस की कीमत

एसबीआई मेट्रो शहरों में न्यूनतम बैलेंस की सीमा 5000 से घटाकर तीन हजार करने जा रहा। पूर्ण शहरी इलाके में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर कम शुल्क देना होगा। 75 फीसदी से कम राशि होने पर पहले जहां 80 रुपए व जीएसटी लगता था वहीं, अब सिर्फ 15 रुपए व जीएसटी देना होगा। 50 से 75 फीसदी राशि कम होने पर 12 रुपए व जीएसटी लगेगा, जो अभी 60 रुपए जीएसटी के साथ है।

पांच करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए जीएसटी रिटर्न फॉर्म बदल जाएगा। इन्हें अनिवार्य रूप से जीएसटी एएनएक्स-1 फॉर्म भरना होगा, जो जीएसटीआर-1 की जगह लेगा। छोटे कारोबारियों के लिए इस फॉर्म को जनवरी 2020 से अनिवार्य बनाया जाएगा।

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