• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

छात्रा के साथ छेड़खानी करने वाले शोहदे को तीन साल की सजा

Writer D by Writer D
03/02/2023
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, चित्रकूट
0
Imprisonment

Imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

चित्रकूट। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट की एक अदालत ने  शोहदे को तीन वर्ष कारावास (Imprisonment) और 17 हजार रुपए जुर्माने (Fine) की सजा सुनायी है। साथ ही पीड़िता को धमकाने के मामले में मुख्य आरोपी के पिता को भी एक वर्ष कारावास और दो हजार रुपए से दण्डित किया है।

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ आनन्द एवं विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने गुरूवार को बताया कि कर्वी क्षेत्र के एक शैक्षिक संस्थान में कक्षा 12 में पढ़ने वाली छात्रा ने कर्वी कोतवाली में कंठीपुर गांव के निवासी रहमान के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। छात्रा का कहना था कि 18 जुलाई 2016 को वह अपने स्कूल जा रही थी कि इस दौरान रहमान उर्फ गुठरू ने छेड़खानी के उद्देश्य से उस पर छींटा कसी की।

स्कूल के लौटने के बाद घर आकर उसने अपनी मां को इसकी जानकारी दी। इसके बाद दूसरे दिन 19 जुलाई को शाम के समय वह अपनी मां के साथ खेतों की ओर शौच के लिए जा रही थी। इस दौरान रास्ते में रहमान ने फिर से अमर्यादित हरकत की। उसके और मां के चिल्लाने पर आरोपी वहां से अपने घर चला गया जिसके बाद वह परिवारवालों को लेकर आरोपी के घर उलाहना देने गई। जहां आरोपी के पिता सुबराती ने भी गाली-गलौच करते हुए रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी।

पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद गुरूवार को विशेष न्यायाधीश संजय के लाल ने इस मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें आरोपी रहमान को धारा 354, 354 (ए), 504, 506/34 भा.द.स. व धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत दोष सिद्ध होने पर तीन वर्ष कारावास (Imprisonment) एवं 17 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। साथ ही मुख्य आरोपी के पिता सुबराती को भी एक वर्ष कारावास और दो हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

Tags: Chitrakoot news
Previous Post

किसान की धारदार हथियार से निर्मम हत्या

Next Post

तेजाब के सेवन से विवाहिता की मौत

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Yogi
उत्तर प्रदेश

एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न दृष्टा थे महान शिक्षाविद और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी: सीएम योगी

23/06/2025
उत्तर प्रदेश

2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुटी बसपा, आकाश को लेकर बना ये प्लान

23/06/2025
CM Yogi
Main Slider

आप स्कूल में मेरा एडमिशन करा दीजिए… , नन्ही बच्ची के अंदाज को देख मुस्कुरा उठे सीएम योगी

23/06/2025
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

हर नागरिक की सेवा, सुरक्षा और सम्मान सरकार की पहली प्राथमिकता: मुख्यमंत्री

23/06/2025
Amrit Sarovar
उत्तर प्रदेश

योगी सरकार ने बनाए 16 हजार से अधिक अमृत सरोवर

21/06/2025
Next Post
Dead Body

तेजाब के सेवन से विवाहिता की मौत

यह भी पढ़ें

Lightning

आकाशीय बिजली गिरने से किशोर की मौत, दूसरे की हालत गंभीर

04/10/2021
Aditya Narayan Shweta Aggarwal

आदित्य नारायण ने शादी की तारीख के साथ बताया हनीमून प्लान

05/11/2020
BJP leader accused of rape

दुराचार के आरोपी जेई की याचिका खारिज

14/09/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version