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नशे का विरोध करने पर की पत्नी की हत्या, कातिल पति को मिली उम्रकैद की सजा

Writer D by Writer D
20/09/2021
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, सुल्तानपुर
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Life Imprisonment

life imprisonment

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पत्नी की हत्या में उम्रकैद और सुलतानपुर जिले में सात वर्ष पूर्व पत्नी को जलाकर मार डालने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

शासकीय अधिवक्ता विजय शंकर शुक्ला ने बताया कि मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत में हुई और अदालत ने मृतका के पति को शनिवार को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने साक्ष्यों एवं तर्कों को पेश कर आरोपी को बेकसूर बताया। वहीं अभियोजन पक्ष के शासकीय अधिवक्ता विजय शंकर शुक्ला ने दस गवाहों को पेश कर आरोपी को घटना का जिम्मेदार ठहराकर उसे कड़ी सजा सुनाए जाने का अनुरोध किया।

अधिवक्ता ने बताया कि कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के घसीटूकापुरवा-अमहट गांव के रहने वाले श्यामलाल कोरी के साथ महमूदपुर-कोतवाली देहात निवासी रामपाल कोरी ने अपनी पुत्री सूरसती का विवाह कराया था। आरोप के मुताबिक श्यामलाल कोरी को नशे की लत लग गई थी और वह अक्सर अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था।

उन्होंने बताया कि इन आदतों का विरोध करने पर वह पत्नी को अक्सर मारता-पीटता भी था और 26 मार्च 2014 की रात में उसने सूरसती को जलाकर मार डाला। इस मामले में पिता रामलाल की तहरीर पर आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ और उसके खिलाफ अदालत में आरोप-पत्र दाखिल हुआ। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद शनिवार को अपना फैसला सुनाया।

Tags: crime newssultanpur news
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