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अधिशासी अधिकारियों को तैनाती स्थल पर ही करना होगा निवास, योगी सरकार का निर्देश

लखनऊ। योगी सरकार (Yogi Government)  ने नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में तैनात अधिशासी अधिकारियों को वहीं पर निवास करना अनिवार्य कर दिया है। अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो अपनी तैनाती स्थल का स्थानीय निवास पता लिखित रूप से स्थानीय निकाय निदेशालय को 7 अगस्त तक हर हालत में ईमेल से उपलब्ध करा देंगे।

प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात (Amrit Abhijat) ने इस संबंध में सोमवार को शासनादेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि नगरीय निकायों में सेवाओं की गुणवत्ता के साथ समय से डिलीवरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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शासन द्वारा शुरू की गई योजनाओं व परियोजनाओं का लाभ शहरी लोगो तक त्वरित गति से पहुंचना है।इसके साथ ही नागरिक समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराना भी सरकार की गुड गवर्नेंस की प्रतिबद्धता है । इसको ध्यान में रखते हुए यह जरूरी है कि नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में तैनात अधिशासी अधिकारी वहीं पर निवास करें।

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जिलाधिकारी और मंडलायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वह औचक निरीक्षण कर यह पता लगाएंगे कि अधिशासी अधिकारी वहीं पर निवास कर रहे हैं या नहीं।उनके नाम मिलने पर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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