• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
Advertisement
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

10 साल की बच्ची को पिता ने किया प्रेग्नेंट, हाईकोर्ट ने दिया यह निर्देश

Writer D by Writer D
11/03/2022
in क्राइम, राष्ट्रीय
0
Rape

Rape

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

केरल। अपने ही पिता से प्रेगनेंट (Pregnant) हुई 10 वर्षीय बच्ची के केस में केरल हाई कोर्ट (Kerala Highcourt) ने बीते गुरुवार को मेडिकल बोर्ड से प्रेगनेंसी के मेडिकल टर्मिनेशन पर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

बता दें कि इससे पहले मेडिकल बोर्ड ने मामले में अपनी राय दी थी। वहीँ उस समय मेडिकल बोर्ड ने कहा था कि चूंकि गर्भ 31 सप्ताह का हो चुका है और ऑपरेशन से डिलीवरी करनी होगी। और ऐसे में इस बात की 80 फीसदी तक संभावना है कि नवजात शिशु बच जाए।

बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को उम्र कैद की सजा

आप सभी को हम यह भी बता दें कि 10 वर्षीय बच्ची की मां ने उसके स्वास्थ्य और मानसिक हालत का हवाला देते हुए कोर्ट का रुख किया था। इस मामले में जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन की सिंगल बेंच ने मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ”बच्ची का पिता ही आरोपी है। अगर यह आरोप सही है तो कोर्ट इस बात पर शर्मिंदा है।”

बच्ची के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा

इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि, ‘पूरे समाज के लिए यह शर्मनाक है। कानून के लंबे हाथों से आरोपी बच नहीं पाएगा और दोषी पाए जाने पर उसे सजा जरूर होगी।’

दूसरी तरफ कोर्ट मेडिकल बोर्ड को एक हफ्ते के अंदर इस मामले में उचित निर्णय लेने का आदेश दिया। जी दरअसल कोर्ट ने कहा कि, ‘अगर नवजात शिशु जिंदा रहता है और लड़की के माता-पिता उसकी जिम्मेदारी लेने की स्थिति में नहीं रहते तो यह सरकार और उसकी अन्य संस्थाओं की जिम्मेदारी बनती है उसकी देखभाल करें।’

Tags: crime newsKeral Newskerala highcourtNational news
Previous Post

रूसी सेना ने कीव को चारों ओर से घेरा, शहरों पर हमले जारी

Next Post

भारत और श्रीलंका मैच के दूसरे टेस्ट से दुष्मंथा बाहर, जाने वजह

Writer D

Writer D

Related Posts

उत्तराखंड

ग्रीन इण्डिया मिशन के तहत आजीविका संवर्धन एवं रोजगार सृजन पर विशेष जोर: प्रमुख सचिव

21/10/2026
Main Slider

संस्कारों से ही बनेगा सशक्त भारत: CM धामी

21/10/2026
उत्तराखंड

नवोदय विद्यालयों में शिक्षा से सुविधाओं तक होगा सुधार, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

21/10/2026
उत्तराखंड

उत्तराखंड पुलिस में 1,600 भर्तियां जल्द, थानों का बजट होगा दोगुना: धामी

21/10/2026
राष्ट्रीय

मणिपुर हिंसा: हमले के मामले में 3 गिरफ्तार, गांव में आगजनी के बाद बंद का ऐलान

21/10/2026
Next Post
bowler dusmantha chameera

भारत और श्रीलंका मैच के दूसरे टेस्ट से दुष्मंथा बाहर, जाने वजह

यह भी पढ़ें

pm modi-Sheikh hasina

तीस्ता मुद्दे पर हुई चर्चा, भारतीय ने जताई समझौते को पूरा करने की प्रतिबद्धता

27/03/2021
Gaza

Ceasefire: गाजा से 105 लोगों को लेकर मास्को पहुंचा रूस का विमान

25/11/2023
Prakashan Group

मशहूर ज्वेलर्स के यहां IT को मिला अकूत खजाना, नहीं दे पा रहे हिसाब

07/02/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version