• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

इंडियन मुजाहिदीन के 12 सदस्य दोषी करार, आजीवन कारावास की सजा

Writer D by Writer D
30/03/2021
in Main Slider, क्राइम, राजस्थान, राष्ट्रीय
0
indian mujahideeen im terrorist

indian mujahideeen im terrorist

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

जयपुर मेट्रो प्रथम के जिला न्यायाधीश ने राजस्थान पुलिस की विशेष शाखा द्वारा 2014 में विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किये गये इंडियन मुजाहिदीन के 12 सदस्यों को दोषी करार देते हुए मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जबकि एक अन्य आरोपी को बरी कर दिया।

राजस्थान पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) और विशेष कार्यबल (एसओजी) ने 2014 में एनआईए की सूचना पर अलग अलग शहरों से आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से कथित तौर पर जुड़े 13 लोगों को गिरफ्तार किया था।

लोक अभियोजक लियाकत खान ने बताया, जिला न्यायधीश उमा शंकर व्यास ने मंगलवार को इनमें से 12 को गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई गई जबकि एक व्यक्ति को बरी किया।

तीन तलाक: आतिया साबरी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली, हर माह मिलेंगे इतने हजार रुपए

उन्होंने बताया कि अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 121-ए (भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने, या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करने या ऐसा युद्ध करने का दुष्प्रेरण करने) के तहत अधिकतम आजीवन कारावास की सजा दी है। उन्होंने बताया कि अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। खान ने बताया कि ये लोग मुख्य रूप से बम बनाने की गतिविधियों में लिप्त थे।

अदालत ने मोहम्मद अम्मार (बिहार), मोहम्मद सज्जाद, मोहम्मद आकिब, मोहम्मद उमर, अब्दुल वाहिद गौरी, मोहम्मद वकार, अब्दुल माजिद ऊर्फ अद्दास (सभी सीकर से) मोहम्मद मारूफ (जयपुर) वकार अजहर (पाली), बरकत अली, मोहम्मद साकिब अंसारी और अशरफ अली खान (सभी जोधपुर) को दोषी मानते हुए सजा सुनायी है। जबकि मशरफ इकबाल (जोधपुर) को बरी कर दिया है।

UP Panchayat: जेल में बंद IPS अरविंद सेन की पत्नी को सपा ने दिया टिकट, देखें सूची

मारूफ, वकार, और अंसारी की गिरफ्तारी के समय पुलिस ने आतंकवादी हमले को बेनकाब करते हुए इनके घर से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, डेटोनेटरर्स, इलेक्ट्रोनिक सर्किटाटाइमर बरामद किया था।

Tags: crime newsindian mujahideeen im terroristNational newsrajasthan news
Previous Post

तीन तलाक: आतिया साबरी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली, हर माह मिलेंगे इतने हजार रुपए

Next Post

असम विधानसभा चुनाव में 264 करोड़पति मैदान में, जानिए किसके पास कितनी संपत्ति

Writer D

Writer D

Related Posts

Loot
उत्तर प्रदेश

बिजली विभाग के जेई से लूट, कैश और दो मोबाइल लेकर चलते ऑटो से फेंका

16/07/2026
Ashish Chauhan planted trees
उत्तराखंड

जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने किया वृक्षारोपण, कहा- पौधारोपण को बनाएं जन-आंदोलन

16/07/2026
Ram Mandir
Main Slider

राम मंदिर चढ़ावा मामले में चौंकाने वाला मोड़, SIT रिपोर्ट ने उठाए बड़े सवाल

16/07/2026
DRM Dayanand met CM Vishnudev Sai
छत्तीसगढ़

प्रधानमंत्री करेंगे सरोना और बालोद रेलवे स्टेशन का लोकार्पण, मुख्यमंत्री साय ने जताया आभार

16/07/2026
Jarjish Ansari
Main Slider

श्रीकृष्ण को ‘नमाजी’ बताने वाले मौलाना के बयान पर बवाल, संतों ने पाकिस्तान भेजने की उठाई मांग

16/07/2026
Next Post
election

असम विधानसभा चुनाव में 264 करोड़पति मैदान में, जानिए किसके पास कितनी संपत्ति

यह भी पढ़ें

मायावती Mayawati

महिला उत्पीड़न के मामलों में सरकार असंवेदनशील और लापरवाह : मायावती

03/03/2021
भारतीय शेर 145 रनों पर ढेर

भारतीय शेर 145 रनों पर ढेर, रुट और लीच का शानदार प्रदर्शन

25/02/2021
Explosion

गुब्बारे में हवा भरने वाले गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने से दो की मौत, कई घायल

22/08/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version