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यूपी का ये जिला मुख्यालय 25 से 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन

Desk by Desk
24/07/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, सुल्तानपुर, स्वास्थ्य
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21 सितंबर से पूर्ण लॉकडाउन

21 सितंबर से पूर्ण लॉकडाउन

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सुलतानपुर। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर शहर में कोरोना वायरस मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने 25 जुलाई से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया है।

जिलाधिकारी सी. इन्दुमती ने शुक्रवार को बताया कि कोतवाली नगर क्षेत्र के तहत नगर पालिका परिषद सुलतानपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र में 25 जुलाई से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस अवधि में इस क्षेत्र पर हॉटस्पॉट आदेश से सम्बन्धित समस्त प्रतिबन्ध लागू होंगे। उन्होंने बताया कि सुल्तानपुर शहर व शहर से सटे दो स्थानों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है।

उन्होंने बताया कि शासन द्वारा निर्धारित एवं निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में कोरोना वायरस से बचाव के लिये उपरोक्त क्षेत्र को हॉट स्पॉट जोन घोषित करते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट सदर (इंसीडेन्ट कमाण्डर) को निर्देशित किया गया है कि इन क्षेत्रो की वैरीकेटिंग की जायेगी तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्त व्यवस्था एवं आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति तथा पुलिस व्यवस्था के अतिरिक्त इस क्षेत्र में कोई सेवा अनुमन्य नहीं होगी। इंसीडेन्ट कमाण्डर अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे।

देश के इस शहर में 25-26 जुलाई को रहेगा जनता कर्फ्यू

जिलाधिकारी ने बताया कि इंसीडेन्ट कमाण्डर/उप जिला मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया गया है कि हॉट स्पॉट जोन में आवागमन पूर्णतया बाधित रहेगा। हॉटस्पॉट जोन की सीमाएं वैरीकेटिंग सील की जायेगी। सीलिंग प्वाइंट पर पुलिस बल तैनात किया जाय। हॉट स्पॉट जोन में मॉपिंग एवं सेनेटाइजेशन कार्य में लगे कर्मचारियों, मेडिकल टीम एवं डोर-टू-डोर आपूर्ति एवं गैस आपूर्ति में लगे कार्मिक जिन्हें उप जिला मजिस्ट्रेट सदर द्वारा पास जारी किया गया हो। उन्हें आवागमन की अनुमति होगी,किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक एवं वाणिज्यिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि चिकित्सीय आकस्मिकता की स्थिति में एम्बुलेन्स 102 एवं 108 का ही प्रयोग किया जा सकेगा जो जोन के करीब 24 घण्टे उपलब्ध रहेगी। सील प्वाइंट पर पुलिस टीम द्वारा आवागमन करने वाले कर्मचारियों के विवरण पंजिका में दर्ज किये जायेंगे। उप जिला मजिस्ट्रेट सदर द्वारा जारी पास पर बैंकिंग करेस्पोण्डेन्ट और माइक्रो एटीएम संचालन के लिये आईटी वेन्डर्स और नकदी प्रबन्ध एजेन्सियों को आवागमन की अनुमति होगी।

प्रशासनिक, पुलिस, चिकित्सा व्यवस्था एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति मॉपिंग एवं सेनेटाइजेशन कार्य में लगे कर्मचारियों द्वारा अनिवार्य रूप मास्क एवं ग्लब्स का प्रयोग तथा सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन करना होगा। हॉट स्पॉट जोन में पुलिस एवं मेडिकल टीम द्वारा संयुक्त रूप से विस्तृत कान्टैक्ट ट्रैसिंग की जायेगी। सभी संदिग्ध/संक्रमित व्यक्तियों को आईसोलेट किया जाय तथा समुचित चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय। पाॅजिटिव व्यक्ति के सम्पर्क में आये हुए समस्त व्यक्तियों को फैसेलिटी क्वारेंटाइन में रखा जाय।

सर्वे टीम द्वारा हॉट स्पॉट जोन में रहने वाले व्यक्तियों का विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार किया जाय, जिसमें परिवार के सभी व्यक्तियों के नाम, मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित करें। चिह्निंत स्थलों पर पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाये जाये। जोन में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को आवश्यक जानकारी प्रदान की जाय। हॉट स्पॉट जोन की समस्त सड़कों गलियों, नालियों एवं सार्वजनिक स्थानों को सेनेटाइज कराया जाय।

उप जिला मजिस्ट्रेट सदर एवं क्षेत्राधिकारी पुलिस कानून व्यवस्था पर सतर्क दृष्टि रखते हुए किसी भी प्रकार की भ्रामक खबर के प्रकाशन एवं प्रसार पर रोक लगायें। उन्होंने समस्त निर्देशों कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिये तथा उल्लंघन की दशा में सम्बन्धित के विरूद्ध एपीडेमिक एक्ट 1897 कोविड-19 विनियमावली 2020 आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-51 से 60 तथा आईपीसी की धारा-188 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।

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