• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

यूपी का ये जिला मुख्यालय 25 से 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन

Desk by Desk
24/07/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, सुल्तानपुर, स्वास्थ्य
0
21 सितंबर से पूर्ण लॉकडाउन

21 सितंबर से पूर्ण लॉकडाउन

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

 

सुलतानपुर। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर शहर में कोरोना वायरस मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने 25 जुलाई से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया है।

जिलाधिकारी सी. इन्दुमती ने शुक्रवार को बताया कि कोतवाली नगर क्षेत्र के तहत नगर पालिका परिषद सुलतानपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र में 25 जुलाई से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस अवधि में इस क्षेत्र पर हॉटस्पॉट आदेश से सम्बन्धित समस्त प्रतिबन्ध लागू होंगे। उन्होंने बताया कि सुल्तानपुर शहर व शहर से सटे दो स्थानों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है।

उन्होंने बताया कि शासन द्वारा निर्धारित एवं निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में कोरोना वायरस से बचाव के लिये उपरोक्त क्षेत्र को हॉट स्पॉट जोन घोषित करते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट सदर (इंसीडेन्ट कमाण्डर) को निर्देशित किया गया है कि इन क्षेत्रो की वैरीकेटिंग की जायेगी तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्त व्यवस्था एवं आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति तथा पुलिस व्यवस्था के अतिरिक्त इस क्षेत्र में कोई सेवा अनुमन्य नहीं होगी। इंसीडेन्ट कमाण्डर अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे।

देश के इस शहर में 25-26 जुलाई को रहेगा जनता कर्फ्यू

जिलाधिकारी ने बताया कि इंसीडेन्ट कमाण्डर/उप जिला मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया गया है कि हॉट स्पॉट जोन में आवागमन पूर्णतया बाधित रहेगा। हॉटस्पॉट जोन की सीमाएं वैरीकेटिंग सील की जायेगी। सीलिंग प्वाइंट पर पुलिस बल तैनात किया जाय। हॉट स्पॉट जोन में मॉपिंग एवं सेनेटाइजेशन कार्य में लगे कर्मचारियों, मेडिकल टीम एवं डोर-टू-डोर आपूर्ति एवं गैस आपूर्ति में लगे कार्मिक जिन्हें उप जिला मजिस्ट्रेट सदर द्वारा पास जारी किया गया हो। उन्हें आवागमन की अनुमति होगी,किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक एवं वाणिज्यिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि चिकित्सीय आकस्मिकता की स्थिति में एम्बुलेन्स 102 एवं 108 का ही प्रयोग किया जा सकेगा जो जोन के करीब 24 घण्टे उपलब्ध रहेगी। सील प्वाइंट पर पुलिस टीम द्वारा आवागमन करने वाले कर्मचारियों के विवरण पंजिका में दर्ज किये जायेंगे। उप जिला मजिस्ट्रेट सदर द्वारा जारी पास पर बैंकिंग करेस्पोण्डेन्ट और माइक्रो एटीएम संचालन के लिये आईटी वेन्डर्स और नकदी प्रबन्ध एजेन्सियों को आवागमन की अनुमति होगी।

प्रशासनिक, पुलिस, चिकित्सा व्यवस्था एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति मॉपिंग एवं सेनेटाइजेशन कार्य में लगे कर्मचारियों द्वारा अनिवार्य रूप मास्क एवं ग्लब्स का प्रयोग तथा सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन करना होगा। हॉट स्पॉट जोन में पुलिस एवं मेडिकल टीम द्वारा संयुक्त रूप से विस्तृत कान्टैक्ट ट्रैसिंग की जायेगी। सभी संदिग्ध/संक्रमित व्यक्तियों को आईसोलेट किया जाय तथा समुचित चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय। पाॅजिटिव व्यक्ति के सम्पर्क में आये हुए समस्त व्यक्तियों को फैसेलिटी क्वारेंटाइन में रखा जाय।

सर्वे टीम द्वारा हॉट स्पॉट जोन में रहने वाले व्यक्तियों का विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार किया जाय, जिसमें परिवार के सभी व्यक्तियों के नाम, मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित करें। चिह्निंत स्थलों पर पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाये जाये। जोन में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को आवश्यक जानकारी प्रदान की जाय। हॉट स्पॉट जोन की समस्त सड़कों गलियों, नालियों एवं सार्वजनिक स्थानों को सेनेटाइज कराया जाय।

उप जिला मजिस्ट्रेट सदर एवं क्षेत्राधिकारी पुलिस कानून व्यवस्था पर सतर्क दृष्टि रखते हुए किसी भी प्रकार की भ्रामक खबर के प्रकाशन एवं प्रसार पर रोक लगायें। उन्होंने समस्त निर्देशों कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिये तथा उल्लंघन की दशा में सम्बन्धित के विरूद्ध एपीडेमिक एक्ट 1897 कोविड-19 विनियमावली 2020 आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-51 से 60 तथा आईपीसी की धारा-188 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।

Tags: 25 से 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउनEntire lockdown of Sultanpur cityEntire lockdown of Sultanpur city from 25 to 31 JulySultanpur cityसंपूर्ण लॉकडाउनसुल्तानपुर शहरसुल्तानपुर शहर 25 से 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन
Previous Post

देश के इस शहर में 25-26 जुलाई को रहेगा जनता कर्फ्यू

Next Post

यूपी में रिकॉर्ड बना रहा है कोरोना, आज फिर मिले सबसे अधिक 2712 नए मामले

Desk

Desk

Related Posts

New record for the Excise Department under the Yogi government.
उत्तर प्रदेश

योगी सरकार में आबकारी विभाग का नया रिकॉर्ड, पांच माह में 24,795 करोड़ रुपये राजस्व

04/09/2026
PM Surya Ghar Yojana.
उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में पीएम सूर्य घर योजना में यूपी ने और तेज की रफ्तार

04/09/2026
Yogi government's relief machinery is ready to help the flood affected people.
उत्तर प्रदेश

बाढ़ प्रभावितों की मदद में योगी सरकार का राहत तंत्र मुस्तैद, 17,544 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया

04/09/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर जन्मभूमि पहुंचे सीएम योगी, चांदी से सजे गर्भगृह में किए ‘लाला’ के दर्शन

04/09/2026
CM Yogi
Main Slider

अयोध्या-काशी की तर्ज पर संवरेगा ब्रज: सीएम योगी

04/09/2026
Next Post

यूपी में रिकॉर्ड बना रहा है कोरोना, आज फिर मिले सबसे अधिक 2712 नए मामले

यह भी पढ़ें

Mussoorie-Dehradun road

मसूरी-देहरादून मार्ग पर दूसरा बैली ब्रिज शुरू: यातायात जाम से मिलेगी बड़ी राहत

25/04/2026
IPL 2020

आईपीएल के 13वें सीजन के लिए बीसीसीआई ने शेड्यूल किया जारी

07/09/2020
Sidharth Shukla

Shehnaaz Gill की दोस्ती भारी पड़ सकती है, Sidharth Shukla से यूजर ने कहा?

25/02/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version