• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
Advertisement
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

कल्बे जवाद बोले-मुहर्रम पर पुलिस की गाइडलाइन असंवैधानिक और अवैध

Desk by Desk
22/08/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, धर्म, राष्ट्रीय, लखनऊ
0
शिया धर्म गुरु

शिया धर्म गुरु

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

 

लखनऊ। इस्लामिक कैलेंडर का नया साल यानी मुहर्रम का महीना 21 अगस्त से शुरू हो गया है। कोरोना के कहर को देखते हुए मुहर्रम के मौके पर इस बार ताजिया निकालने की इजाजत नहीं है। पुलिस द्वारा इसकी इजाजत न मिलने से शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद नकवी भड़क गए हैं।

मौलाना कल्बे जवाद ने लखनऊ पुलिस के प्रतिबंधों को मानने से इन्कार कर दिया है। इमामबाड़ा गुफरानमाब के केयरटेकर मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने पुलिस की गाइडलाइन को असंवैधानिक और अवैध बताया है। उन्होंने कहा कि मैं कोविड-19 को लेकर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए मजलिस करूंगा। फिर भी पुलिस मुझे गिरफ्तार कर सकती है।

गाइडलाइन रद्द करने के लिए लखनऊ पुलिस को एक चिट्ठी लिखी

इस संबंध में उन्होंने लखनऊ पुलिस को एक चिट्ठी भी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि यह डब्ल्यूएचओ, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कोविड-19 को लेकर जारी दिशा-निर्देशों के खिलाफ है। इस नई गाइडलाइन को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि कोविड-19 प्रोटोकॉल पहले से ही लागू है।

शेफाली जरीवाला इस शो में निभाएंगी ‘अनीता भाभी’ का किरदार

मौलाना कल्बे जवाद बोले-ताजिया निर्माताओं को मिल रही है धमकी

उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और जम्मू-कश्मीर की सरकारें केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइन के तहत इमामबाड़ा में मजलिस की इजाजत दे चुकी हैं। कल्बे जवाद समेत ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास और कई मौलवियों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ताजिया निर्माताओं को धमकी दे रही है। उन्होंने कहा​ कि ताजिया बनाने वाले कई लोगों ने मुझसे शिकायत की है कि उन्हें इसे बेचने की अनुमति नहीं दी जा रही है। ये लोगों के अधिकारों और कानून के खिलाफ है।

बता दें कि कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बाद यूपी सरकार और कई अन्य राज्य सरकारों ने मुसलमानों को अपने घरों के अंदर मुहर्रम पर शोक मनाने के लिए कहा है। साथ ही सरकार ने ताजिया को बाहर निकालने की अनुमति भी नहीं दी है।

Tags: Kalbe Jawadlucknow policeMaulana Kalbe JawadMuharram 2020Uttar Pradesh Newsकल्बे जवाद
Previous Post

प्रोड्यूसर मैसेज करके करता था परेशान, दिया ऐसा जवाब की बोलती हुई बंद : बिपाशा बसु

Next Post

सुशांत सिंह राजपूत की भांजी ने सोशल मीडिया पर लिखा ये इमोशनल पोस्ट

Desk

Desk

Related Posts

Keshav Maurya
उत्तर प्रदेश

न देश में राहुल गांधी आएंगे और न उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव: केशव प्रसाद मौर्य

31/10/2026
Aseem Arun
उत्तर प्रदेश

सपा सरकार में ध्वस्त थी कानून-व्यवस्था, आज माफिया मिट्टी में मिल रहे: असीम अरुण

31/10/2026
उत्तर प्रदेश

महिलाओं के स्वावलंबन को मिल रहा संबल, साहूकारों पर निर्भरता की मजबूरी खत्म

31/10/2026
उत्तर प्रदेश

काशी-दिल्ली का सफर अब 8-9 घंटे में, योगी ने गिनाईं रेलवे की बदलती तस्वीर

31/10/2026
Main Slider

देवभूमि की पहचान से खिलवाड़ नहीं होने देंगे: सीएम धामी

31/10/2026
Next Post
सुशांत केस

सुशांत सिंह राजपूत की भांजी ने सोशल मीडिया पर लिखा ये इमोशनल पोस्ट

यह भी पढ़ें

shot to dead

घर से बुला कर प्रापर्टी डीलर की गोली मार कर हत्या, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस

03/03/2021
rama hospital

मानवता शर्मसार: बिल न देने पर हॉस्पिटल ने कोरोना मरीज के शव को बनाया बंधक

07/05/2021
CM Vishnudev Sai

मेड इन इंडिया चिप, स्वर्णिम भारत की नई पहचान: सीएम विष्णुदेव

02/09/2025
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version