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बाबरी ढांचा विध्वंस पर सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रतिकूल : सुरजेवाला

Desk by Desk
30/09/2020
in Main Slider, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, ख़ास खबर, नई दिल्ली, राजनीति, राष्ट्रीय
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रणदीप सिंह सुरजेवाला randeep-surjewala

रणदीप सिंह सुरजेवाला

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नई दिल्ली। कांग्रेस ने बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले पर सवाल खड़ा किया है। साथ पिछले साल आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रतिकूल बताया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि संविधान, सामाजिक सौहार्द और भाईचारे में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति उम्मीद करता है कि इस “तर्कविहीन निर्णय” के विरुद्ध प्रांतीय और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी।

रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ढांचा विध्वंस मामले में सभी दोषियों को बरी करने का विशेष अदालत का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और संविधान की परिपाटी से परे है। सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की खंडपीठ के 9 नवंबर, 2019 के निर्णय के मुताबिक ढांचे को गिराया जाना एक गैरकानूनी अपराध था, लेकिन विशेष अदालत ने सभी दोषियों को बरी कर दिया।

विशेष अदालत का निर्णय साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के भी प्रतिकूल है। उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि पूरा देश जानता है कि भाजपा-आरएसएस और उनके नेताओं ने राजनैतिक फायदे के लिए देश और समाज के सांप्रदायिक सौहार्द्र को तोड़ने का एक घिनौना षडयंत्र किया था।

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उस समय की भाजपा की तत्कालीन सरकार भी सांप्रदायिक सौहार्द्र भंग करने की इस साजिश में शामिल थी। सुरजेवाला ने कहा कि यहां तक कि उस समय झूठा शपथ पत्र देकर सुप्रीम कोर्ट तक को बरगलाया गया। इन सब पहलुओं, तथ्यों और साक्ष्यों को परखने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद को गिराया जाना गैरकानूनी अपराध ठहराया था।

उन्होंने कहा कि संविधान, सामाजिक सौहार्द्र और भाईचारे में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति उम्मीद और अपेक्षा करता है कि विशेष अदालत के इस तर्कविहीन निर्णय के विरुद्ध प्रांतीय और केंद्रीय सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी और बगैर किसी पक्षपात या पूर्वाग्रह के देश के संविधान और कानून की अनुपालन करेगी।

गौरतलब है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने छह दिसंबर 1992 को अयोध्या में ढांचे विध्वंस मामले में बुधवार को बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाते हुए सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एस के यादव ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ढांचा विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, यह एक आकस्मिक घटना थी। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सुबूत नहीं मिले, बल्कि आरोपियों ने उन्मादी भीड़ को रोकने की कोशिश की थी।

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