• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

रेमो डिसूजा और उनकी पत्नी के खिलाफ कोर्ट में पेश हुई चार्जशीट, जानिए पूरा मामला

Writer D by Writer D
27/10/2020
in Main Slider, मनोरंजन
0
रेमो डिसूजा और लिजेल डिसूजा

Remo D'Souza and Lizelle D'Souza

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर-निर्देशक रेमो डिसूजा और उनकी पत्नी लिजेल डिसूजा के खिलाफ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की एक अदालत में चार्जशीट दायर की गई है। इन दोनों पर फिल्म के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप है। जिले की सिहानी गेट पुलिस ने रेमो डिसूजा और लिजेल डिसूजा के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश कर दी है। हालांकि अदालत ने अभी चार्जशीट पर कोई संज्ञान नहीं लिया है।

श्वेता तिवारी बेटी पलक तिवारी के साथ मस्ती करती आईं नजर, तस्वीरें की साझा

रेमो डिसूजा पर आरोप है कि उन्होंने फिल्म के नाम पर गाजियाबाद रहने वाले सतेंद्र त्यागी से पांच करोड़ रुपये लिए थे और निर्माण पूरा होने पर रुपये लौटाने की बात कही थी। फिल्म का निर्माण पूरा होने पर रेमो ने रुपये वापस नहीं किए। अदालत के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। अब चार्टशीट अदालत में पेश की है।

लखनऊ : पारा क्षेत्र में दुकान में गैस सिलेण्डर में विस्फोट,एक की मौत व एक घायल

यह पूरा मामला साल 2013 का है। रेमो डिसूजा ने सत्येंद्र त्यागी के साथ मिलकर साल 2013 में एक फिल्म मस्ट डाई बनाई थी। इस फिल्म को बनाने में पांच करोड़ रुपये खर्च हुए थे। आरोप है कि यह पैसा रेमो ने अपने करीबी दोस्त सत्येंद्र त्यागी से खर्च करवाया था। सत्येंद्र का आरोप है कि रेमो डिसूजा ने एक साल के अंदर पूरा पैसा दोगुना करके वापस करने की बात कही थी।

बंगाल में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पांच लोगों की डूबने से मौत, एक लापता

निर्धारित समय पर जब रेमो डिसूजा ने पैसा वापस नहीं किया तो सिहानी गेट थाने में इस मामले में साल 2016 में पीड़ित ने अदालत के आदेश पर रेमो डिसूजा और उनकी पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था। बार-बार समन भेजने के बावजूद रेमो डिसूजा अपना पक्ष रखने के लिए हाजिर नहीं हो रहे थे। इसके बाद अदालत ने रेमो के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे। रेमो डिसूजा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली थी। इसके बाद अदालत ने रेमो को देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी थी। आपको बता दें कि रेमो डिसूजा बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर और निर्देशक हैं।

Tags: 24ghante online.combollywood hindi newsbollywood news in hindibollywood vibesEntertainment News in Hindilizelle dsouzaRemo D'souzaरेमो डिसूजालिजेल डिसूजा
Previous Post

सुप्रीम फैसला: हाथरस केस अभी यूपी से दिल्ली नहीं होगा ट्रांसफर,इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा निगरानी

Next Post

LPG Cylinder ग्राहकों को अपनाना होगा ये तरीका

Writer D

Writer D

Related Posts

Guava Chutney
Main Slider

ये बढ़ाएगी खाने का स्वाद, जानें बनाने का तरीका

26/05/2026
Amritsari Tadka Tea
Main Slider

घर पर ही बनाएं कुल्हड़ फ्लेवर वाली चाय, अपनाएं ये आसान ट्रिक

26/05/2026
cotton clothes
फैशन/शैली

कॉटन के कपड़ों की इस तरह करें देखभाल, लंबे समय तक बनी रहेगी इनकी चमक

26/05/2026
cm yogi
Main Slider

मुख्यमंत्री ने पद्म पुरस्कार पाने वाली विभूतियों को दी बधाई एवं शुभकामनाएं

25/05/2026
Main Slider

जेलों को सुधार, पुनर्वास और कौशल विकास का प्रभावी केंद्र बनाया जाए: मुख्यमंत्री

25/05/2026
Next Post

LPG Cylinder ग्राहकों को अपनाना होगा ये तरीका

यह भी पढ़ें

corona in UP

उत्तर प्रदेश के 66 जिलों में नहीं मिला एक भी कोरोना का एक भी मरीज

10/11/2021
Anupama

‘Anupama’ से छिन गया नंबर वन का ताज, जानें कौन बना विजेता

18/01/2023
dandruff

डैंड्रफ से चाहिए निजात, तो फौरन करें इसका इस्तेमाल

24/02/2026
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version