• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

योगी सरकार का आदेश, पैरोल पर रिहा हुए 2314 कैदी तीन दिन में वापस लौटे

Writer D by Writer D
20/11/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, राजनीति, लखनऊ
0
सीएम योगी CM Yogi

सीएम योगी

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

कोरोना वायरस के कहर के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ  सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। COVID-19 के कारण विशेष पैरोल पर रिहा हुए 2,314 सजायाफ्ता कैदियों को 3 दिनों के भीतर जेलों में लौटने का निर्देश दिया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में लव जिहाद को लेकर सख्त कानून लाने की तैयारी तेज हो गई है। ग़ृह विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, उऩकी तरफ से इस संबंध में एक प्रस्ताव विधि विभाग को भेज दिया गया है।

दरअसल, पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनेगा। उन्होंने कहा कि इससे न्यायालय के आदेश का पालन भी होगा और बहन-बेटियों का सम्मान भी होगा। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है।

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसा, अनियंत्रित होकर कार पलटी, बच्चे की मौत

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं है। इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का काम करेंगे. एक प्रभावी कानून बनाएंगे। इस देश में चोरी-छिपे, नाम और धर्म छुपाकर जो लोग बहन-बेटियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी है।

एक महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। जस्टिस एससी त्रिपाठी ने प्रियांशी उर्फ समरीन व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नूरजहां बेगम केस के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि शादी के लिए धर्म बदलना स्वीकार्य नहीं है।

Tags: Latest Uttar Pradesh News in Hindiup newsyogi government newsYogi News
Previous Post

Bigg Boss 14: आखिर जैस्मिन और कविता में से राहुल किसे चुनेंगे घर का कैप्टन

Next Post

कैबिनेट मंत्री ने आईपीएल चीनी मिल में पेराई सत्र का किया शुभारंभ

Writer D

Writer D

Related Posts

CCTV
उत्तर प्रदेश

यूपी के स्कूलों की सुरक्षा होगी सख्त, बाहर लगेंगे CCTV कैमरे

22/08/2026
Keshav Maurya
उत्तर प्रदेश

बाबा साहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना को प्रदेश के प्रत्येक गाँव तक पहुँचाएँ: केशव मौर्य

22/08/2026
CM Dhami
Main Slider

संत समाज का मार्गदर्शन धर्म, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा : मुख्यमंत्री

22/08/2026
CM Dhami
Main Slider

हताश और कुंठा में हैं राहुल गांधी: सीएम धामी

22/08/2026
Three out of four people died due to toxic gas.
उत्तर प्रदेश

कुएं में समरसेबल निकालने उतरे चार लोग जहरीली गैस की चपेट में, 3 की मौत

22/08/2026
Next Post
inaugurates crushing session at IPL sugar mill

कैबिनेट मंत्री ने आईपीएल चीनी मिल में पेराई सत्र का किया शुभारंभ

यह भी पढ़ें

राफेल लड़ाकू विमान

यूएई में राफेल के पास समुद्र में ईरान ने गिराई मिसाइलें

29/07/2020
kanwariyas

स्कूल बस ने मासूम बच्चे को कुचला, मौत

06/05/2022
PM Modi

UAE पहुंचे पीएम मोदी, शेख मोहम्मद बिन जायद ने किया स्वागत

28/06/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version