• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

सहारा समूह से 62 हजार करोड़ के भुगतान के लिए SEBI ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

Writer D by Writer D
20/11/2020
in Main Slider, ख़ास खबर
0
Sahara Group

Sahara Group

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

सहारा समूह की दो कंपनियों से 62,602.90 करोड़ रूपए के भुगतान के निर्देश के लिये बाजार नियामक सेबी ने उच्चतम न्यायालय में आवेदन दायर किया है। सेबी ने कहा है कि अगर ये कंपनियां न्यायालय के पहले के आदेशों पर अमल करते हुये इस धनराशि का भुगतान करने में विफल रहती हैं तो सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय को हिरासत में लिया जाना चाहिए।

सेबी ने कहा है कि अवमाननाकर्ता रॉय और उनकी दो कंपनियां-सहारा इंडिया रियल इस्टेट कॉर्पोरेशन लि और सहारा हाउसिंग इंवेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लि- निवेशकों से एकत्र की गयी सारी राशि ब्याज के साथ जमा कराने के बारे में न्यायालय के विभिन्न आदेशों का  घोर उल्लंघन  कर रहे हैं।

सेबी ने कहा है कि सुब्रत राय और उनकी कंपनियों को कई बार राहत प्रदान किये जाने के बावजूद उन्होंने इस न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की है और उनका अनुपालन करने में विफल रहे हैं।

दिल्ली हिंसा: उमर खालिद और शरजील की न्यायिक हिरासत 23 नवंबर तक बढ़ी

न्यायालय में लंबित मामले में हस्तक्षेप के लिये 18 नवंबर को दाखिल आवेदन में सेबी ने कहा कि   अवमाननाकर्ता लंबी ढील दिये जाने के बावजूद इस न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं   और उनकी देनदारियां रोजाना बढ़ती जा रही हैं।

आवेदन में कहा गया है कि न्यायालय द्वारा 6 मई, 2016 के आदेश के तहत, जिसे समय समय पर बढाया गया, अवमाननाकर्ता, हिरासत से दी गयी रिहाई का आनंद ले रहे हैं लेकिन उन्होंने इस न्यायालय के आदेशों पर अमल का कोई प्रयास नहीं किया है।

सेबी ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि इस साल 30 सितंबर की स्थिति के अनुसार देय 62,602.90 करोड़ रूपए की धनराशि सेबी-सहारा रिफंड खाते में तत्काल जमा कराने का निर्देश सहारा को दिया जाये।सेबी ने कहा है कि ऐसा करने में विफल रहने पर अवमाननाकर्ताओं को शीर्ष अदालत के 15 जून,2015 के फैसले में दिये गये निर्देशों के अनुसार हिरासत में लिया जाये।

आरआरबी ने बताया कब होगी रेलवे एनटीपीसी भर्ती परीक्षा

शीर्ष अदालत ने 31 अगस्त 2012 को सहारा समूह की दोनों कंपनियों को निवेशकों से ली गयी धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज सहित वापस करने के लिये यह रकम सेबी के पास जमा कराने के बारे में अनेक निर्देश दिये थे।

Tags: Business Newscrime newslatest news on subrata roySahara Groupsebiup news
Previous Post

किसानों के गन्ना भुगतान को शीर्ष प्राथमिकता दें चीनी मिलें :राणा

Next Post

जहरीली शराब पीने से पांच लोगो की मौत, गांव में मचा हड़कंप

Writer D

Writer D

Related Posts

kvs class 1 admission
Main Slider

KVS में एडमिशन का इंतजार खत्म! 9 अप्रैल को आएगी क्लास 1 लिस्ट

05/04/2026
Raghav Chadha
Main Slider

पेश है एक छोटा सा ट्रेलर… राघव चड्ढा ने वीडियो से AAP नेताओं पर बोला हमला

05/04/2026
ISIS agent Rizwan Ahmed arrested in Kushinagar
Main Slider

कुशीनगर में ISIS का साया: जेल से निकलते ही बुना मौत का जाल

05/04/2026
CM Yogi
Main Slider

निरंतर हो रही बारिश से परेशान किसानों के बीच पहुंचें प्रशासनिक अधिकारी: मुख्यमंत्री

04/04/2026
CM Yogi
Main Slider

मुख्यमंत्री ने परोसा मिड-डे मील, बच्चों से कहा- रोज स्कूल आना

04/04/2026
Next Post
poisonous liquor

जहरीली शराब पीने से पांच लोगो की मौत, गांव में मचा हड़कंप

यह भी पढ़ें

Tiranga

अयोध्या के 8 हजार मठ-मंदिरों में शान से फहरेगा तिरंगा

11/08/2022
dead body

नहर में उतरता मिला अज्ञात महिला का शव, इलाके में मची सनसनी

20/01/2021
rojgar mela

ITI से पास आउट विद्यार्थियों को नौकरी का मौका

21/11/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version