• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

हत्यारोपी पति को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, लगाया 34 हजार का जुर्माना

Writer D by Writer D
24/11/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, बांदा
0
life imprisonment

life imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

बांदा जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के छह साल पुराने मामले में सोमवार को दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है और उस पर 34 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

सहायक लोक अभियोजक (एडीजीसी) देवदत्त मिश्रा ने मंगलवार को बतायाकि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषी पाते हुए तिंदवारी कस्बे के अवधेश गुप्ता को उम्रकैद की सजा सुनाई है और उस पर 34 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

संदिग्ध परिस्थिति में युवक का शव बरामद, परिजनों को हत्या की आशंका

अदालत ने गुप्ता को 20 मई 2014 को दहेज की खातिर पत्नी पूजा गुप्ता (25) की हत्या कर शव फांसी पर लटकाए जाने का दोषी पाया है।

उन्होंने बताया कि अदालत ने अवधेश को धारा-304बी में उम्रकैद एवं 30 हजार रुपये जुर्माना, धारा-498ए में दो साल, दो हजार रुपये और दहेज अधिनियम में एक साल कैद एवं दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

भारत-पाक युद्ध के 50 साल पूरे, PM मोदी दिल्ली से रवाना करेंगे ‘विजय ज्योति यात्रा’

घटना की प्राथमिकी मृतका पूजा गुप्ता के पिता बांदा शहर के गायत्री नगर निवासी हर प्रसाद गुप्ता ने 21 मई 2014 को तिंदवारी थाने में दर्ज करवाई थी, जिसमें आरोप लगाया था कि नवंबर 2010 में अवधेश के साथ बेटी के विवाह के बाद से ही दामाद ने दो लाख रुपये नकद, फ्रिज, टीवी एवं चार पहिया वाहन की मांग करने लगा और न देने पर 20 मई 2014 को बेटी की हत्या कर शव फांसी के फंदे पर लटका दिया था, ताकि आत्महत्या का रूप दिया जा सके।

एडीजीसी ने बताया कि इसी मामले में नामजद मृतका की सास और ससुर शिवनारायण को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने दोष मुक्त कर दिया है। दोषी गिरफ्तारी के बाद से जेल में है।

Tags: crime newscrime news in hindilatest UP newsup newsUttar Pradesh news hindi news
Previous Post

संदिग्ध परिस्थिति में युवक का शव बरामद, परिजनों को हत्या की आशंका

Next Post

संपत्ति विवाद में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, हत्यारोपी पौत्र फरार

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Yogi
उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री ने नन्हे-मुन्नों को दुलारा-पुचकारा, साथ में फोटो खिंचवाई

21/07/2026
CM Yogi
Main Slider

शाम 7 बजे के बाद सजती थी ‘बबुआ’ की महफिल, विकास योजनाओं का करते थे बंटाधारः मुख्यमंत्री

21/07/2026
Many Congress leaders including Rahul-Priyanka are on strike
Main Slider

पीएम आवास के पास सियासी संग्राम! राहुल-प्रियंका समेत कई कांग्रेसी नेता धरने पर

21/07/2026
Sri Hemkunt Sahib
Main Slider

बेल्जियम से आए 84 सिख श्रद्धालु पहुंचे हेमकुंड साहिब की पावन यात्रा पर

21/07/2026
Yogi Cabinet Meeting
Main Slider

Yogi Cabinet: वाराणसी में बनेगा हाईटेक 500 बेड महिला छात्रावास

21/07/2026
Next Post

संपत्ति विवाद में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, हत्यारोपी पौत्र फरार

यह भी पढ़ें

Arrested

भारतीय मुद्रा गलाने ले जा रहा युवक गिरफ्तार

05/10/2022
Job Scam

बरगढ़ पेयजल योजना में करोड़ों का घोटाला, 19 अफसरों समेत 22 के खिलाफ केस दर्ज

23/12/2020
Rajinikanth

सुपरस्टार रजनीकांत के स्वास्थ्य में सुधार, अस्पताल से मिला डिस्चार्ज

27/12/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version