• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

CAA रिकवरी नोटिस मामले में मौलाना सैफ को कोर्ट से मिली राहत, सरकार को हलफनामा पेश करने के निर्देश

Writer D by Writer D
04/12/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, लखनऊ
0
14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मौलाना सैफ अब्बास नकवी के खिलाफ रिकवरी नोटिस के मामले में किसी भी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। दरअसल जिला प्रशासन ने मौलाना सैफ अब्बास के खिलाफ 67 लाख रुपये की रिकवरी की नोटिस जारी की थी।

ये रिकवरी नोटिस सीएए, एनआरसी के प्रदर्शन  में प्रापर्टी डैमेज पर जारी हुआ था। 3 मार्च और 16 जून के प्रशासन के रिकवरी आदेश को मौलाना ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने सरकार को 4 हफ्ते में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है।

एलिसा फराह ने व्हाइट हाउस के संचार निदेशक पद से इस्तीफा दिया

कोर्ट ने इस मामले को इसी प्रकार के अन्य मामलों के साथ जनवरी में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। यह आदेश जस्टिस आलोक सिंह व जस्टिस के एस पवार की खंडपीठ ने मौलाना की तरफ से दाखिल रिट याचिका पर दिया है।

दरअसल याचिका में मौलाना सैफ अब्बास की तरफ से कहा गया था कि रिकवरी आदेश बिना अधिकार के पारित किया गया है। यह भी कहा गया कि इसी प्रकार के अन्य मामलों में याची को अंतरिम राहत दी गई थी, ऐसे में उन्हें भी अंतरिम राहत प्रदान की जाए।

शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी पर कसा शिकंजा, पुराने मुकदमों को खंगाल रही है CBI

मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने मौलाना सैफ अब्बास के खिलाफ किसी भी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी, साथ ही प्रदेश सरकार से इस संबंध में जवाबी हलफनामा तलब कर लिया है। सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया गया है।

Tags: 24ghante online.comallahabad highcourtCAAcaa recovery noticeCAA-NRC protesters declared rewardcrime newslatest UP newsLatest Uttar Pradesh News in Hindilucknow crime newsLucknow NewsLucknow News in Hindimaulana saif abbas naqviNRCUP government
Previous Post

एलिसा फराह ने व्हाइट हाउस के संचार निदेशक पद से इस्तीफा दिया

Next Post

देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 96 लाख के करीब, 90 लाख मरीज रोगमुक्त

Writer D

Writer D

Related Posts

Lips
Main Slider

होंठों का कालापन दूर करने के लिए करें ये उपाय

21/07/2026
Hair Mask
Main Slider

बालों की हर समस्या का इलाज है ये मास्क

21/07/2026
Garlic Pickle
Main Slider

इस अचार का स्वाद होता है लाजवाब, बनाकर जरूर देखें

21/07/2026
The future is being improved by Sarvodaya schools
उत्तर प्रदेश

आधुनिक शिक्षा, संस्कार और निःशुल्क कोचिंग का संगम, नीट में 18 बेटियों की सफलता बनी नई मिसाल

20/07/2026
Anand Bardhan
Main Slider

ग्रोथ सेंटर्स को बाजार और निजी साझेदारों से जोड़ें: मुख्य सचिव

20/07/2026
Next Post

देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 96 लाख के करीब, 90 लाख मरीज रोगमुक्त

यह भी पढ़ें

तेज रफ्तार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, इलाज के दौरान युवक की मौत

16/02/2021
Vishnu Mishra

बाहुबली विजय मिश्रा के बेटे की निशानदेही पर AK47 सहित मिला हथियारों का जखीरा

04/08/2022
Case Filed

सिपाही पत्नी ने मारपीट से अजीज पति पर दर्ज कराया मुकदमा

02/03/2023
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version